– किसे मिलेगी इजाजत और क्या रहेंगे बंद

नई दिल्ली, 29 अगस्त। कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के कारण देशभर में लगाए गए लॉकडाउन को अनलॉक करने की प्रक्रिया अब भी जारी है. गृह मंत्रालय (Home Ministry Affairs) ने अनलॉक-3 (Unlock 3) खत्म होने से दो दिन पूर्व अनलॉक-4 (Unlock 4) के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी है. अनलॉक-4 की नई गाइडलाइन के मुताबिक सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम अन्य सभाओं में 100 लोगों तक शामिल होने के लिए छूट दिए जाएंगे. इस दौरान, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा.
– महानगरों में मेट्रो रेल सेवाओं को 7 सितंबर 2020, से श्रेणीबद्ध तरीके से संचालिक करने के लिए अनुमति दी गई है. हालांकि गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.
– साथ ही ओपन एयर थियेटर के लिए 21 सितंबर से अनमुति दे दी गई है.
– गृह मंत्रालय के नए निर्देशों के मुताबिक अनलॉक-4 में भी छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग समेत शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. गाइडलाइन्स के मुताबिक इस दौरान रेगुलर क्लास एक्टिविटी नहीं रहेगी. फिलहाल ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेंगी.
– छात्रों और स्कूलों के लिए नीचे दिए गए गाइडलाइन्स 21 सितंबर से लागू किए जाएंगे और गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा.
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 50 फीसद तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और उससे संबंधित कार्यों के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है.
कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले स्कूलों में शिक्षकों से गाइडलाइन्स के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल में आने की अनुमति दी जा सकती है. लेकिन इसके लिए उनके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति होना जरूरी है.
राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशनों या भारत सरकार या राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी.
राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD), भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE) और उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति दी जाएगी.

देश में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत आज से जिम और योग संस्थान खुल रहे हैंं। हालाकि कुछ नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हालांकि, स्पा, स्टीम बॉथ और स्वीमिंग पूल पहले की तरह ही बंद रहेंगे। इन निर्देशों के मुताबिक जो योग संस्थान और जिम खोले जा रहे हैं वहां सामाजिक दूरी का विशेष ख्याल रखा जाना है। मशीनों और अन्य चीजों को पर्याप्त दूरी पर रखा जना है।
परिसर में आने और जाने के अलग-अलग रास्तों का इस्तेमाल और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल के साथ कम से कम 6 फुट की दूरी का ध्यान रखना जरुरी है। भुगतान के लिए बिना संपर्क वाली प्रणाली, सभी एसी के तापमान 24-30 डिग्री के बीच, ताजी हवा आने के लिए व्यवस्था और फिटनेस रूम और क्लास के सेशन के दौरान 15-30 मिनट का अंतराल होना चाहिए जरुरी है।
हालाकि कंटेंमेंट जोन में आने वाले योग संस्थान और जिम बंद रहेंगे। वहीं मुंबई में भी अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। बीएमसी ने ‘मिशन स्टार्ट अगेन’ के तहत चरणबद्ध अनलॉकिंग शुरू करने के लिए मॉल, बाज़ार और दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि थिएटर और रेस्तरां बंद रहेंगे।