बीकानेर, 3 जून। जिले में मेडिकल दुकानों के लाइसेंस अनियमितताओं के चलते निलम्बित किए गए हैं। सहायक औषधि नियंत्रक सुभाष चंद्र मुटनेजा ने बताया कि फर्म मा फार्मा, सी-34-ए सादुलगंज मेडिकल स्टोर के निरीक्षण के दौरान औषधि अनुज्ञापन उचित स्थान पर प्रदर्शित नहीं पाए जाने पर फर्म का लाइसेंस 5 दिवस के लिए 8 जून से 12 जून तक, फर्म पूजा मेडिकल स्टोर रामसर के निरीक्षण के दौरान रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अनुपस्थित मिलने पर फर्म का लाइसेंस 12 दिवस के लिए 8 जून से 19 जून तक, इसी प्रकार ए-47 कान्ता खतुरिया काॅलोनी, जयनारायण व्यास काॅलोनी फर्म आर सी पी मेडिकल एंड जनरल स्टोर के निरीक्षण के दौरान विक्रय विवरण में कमी पाए जाने पर 1 दिवस के लिए 8 जून के लिए लाइसेंस निलम्बित किए गए हैं।

करणी नगर पवनपुरी स्थित फर्म मोहन कृपा मेडिकल स्टोर के निरीक्षण के दौरान निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध नहीं करवाने पर 5 दिवस के लिए 8 जून से 12 जून तक के लिए, फर्म राहुल मेडिकल एंड जनरल स्टोर 4-डी-24 जयनारायण व्यास काॅलोनी के निरीक्षण के दौरान विभिन्न अनियमितताओं के कारण 3 दिवस के लिए 8 जून से 10 जून तक के लिए, फर्म मेहाई मेडिकोज, बस स्टेण्ड गांव रासीसर त. नोखा, के निरीक्षण के दौरान रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को बुलाने पर उपस्थित नहीं होने पर 12 दिवस के लिए 8 जून से 19 जून तक तथा मजोका मेडिकोज, डूडी पेट्रोल पंप के पास धान मंडी, खाजूवाला के निरीक्षण के दौरान फर्म का औषधि अनुज्ञापन उचित स्थान पर प्रदर्शित न पाए जाने पर एवं निरीक्षण पुस्तिका पेश नहीं किए जाने पर 12 दिवस के लिए 8 जून से 19 जून तक फर्म का लाइसेंस निलम्बित किया गया।