बीकानेर। गंगाशहर निवासी उद्योगपति चिमनलाल अग्रवाल का अपहरण कर फिरौती के रूप में दो करोड़ रुपयों की मांग करने वाले पांच अभियुक्तों को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। बीछवाल पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण में धारा 364क, 395, 342, 323, 147 सपठित धारा 149 में दोषी मानते हुए अभियुक्त अर्जुन शर्मा, सुखवंत सिंह उर्फ गगन, रविकुमार, विक्की सिंह तथा बजरंगलाल को न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 4 के पीठासीन अधिकारी विक्रम सिंह भाटी द्वारा आजीवन कारावास की सुजा सुनाई गई है। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता इन्द्रसिंह व अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।

ज्ञात रहे कि 6 मई 2016 को इन पांचों अभियुक्तों ने उद्योगपति चिमनलाल अग्रवाल को जमीन खरीदने के बहाने लालगढ़ रेलवे स्टेशन के पास बुलाया व उसी के वेगनआर कार में उसको धोखे से करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकाजी की फैक्ट्री के पास में एक खेत में बने कमरे में बंधक बना लिया व उसके परिवार वालों को फोन कर दो करोड़ रुपए फिरौती की मांग की गई थी। परिजनों ने अपहरण की तुरंत सूचना पुलिस थाना बीछवाल को दी थी।

जिस पर पर पुलिस थाना बीछवाल ने तत्कालीन थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह ने तुरंत कार्यवाही करते हुए इन पांचों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चिमनलाल को उने बंधन से मुक्त करवाया। उक्त पांचों अभियुुक्तगण की गिरफ्तारी की दिनांक से न्यायिक अभिरक्षा में है। न्यायालय द्वारा मंगलवार को प्रकरण का निस्तारण करते हुए पांचों मुल्जिमान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है व अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।