बीेकानेर, 11 अगस्त। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने एक आदेश जारी कर कोरोना को मद्देनजर रखते हुए संक्रमण से सुरक्षा हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत बीकानेर शहर के विभिन्न क्षेत्रों हेतु कार्यापालक एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किए है। उन्होंने नवनियुक्त अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर प्रतिबन्धात्मक आदेशों की पालना सुनिश्चित कराने के आदेश दिए।
मेहता ने बताया कि उक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं की पूर्ति एवं संबंधित किराना एवं फल-सब्जी दुकानों को अनुमति पत्र जारी करेंगे। साथ ही कोरोना वायरस के संर्दभ में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों व एडवाइजरी की पालना भी सुनिश्चित करवाएंगे।