– मास्क लगाना अनिवार्य अन्यथा भरना होगा जुर्माना कलेक्टर

रिपोर्ट -ठाकुर हरपाल सिंह परमार जिला राजगढ़ ( म. प्र.)
कोरोना संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षाके लिये जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक कलेक्टर नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित की गई। इस अवसर पर सांसद रोडमल नागर, नरसिंहगढ़ विधायक राज्य वर्धन सिंह, सारंगपुर विधायक कुवंर कोठार, ब्यावरा विधायक रामचन्द्र दांगी, राजगढ़ विधायक बापू सिंह तंवर सहित जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, अपर कलेक्टर कमल चन्द्र नागर, राजगढ़ एस.डी.एम. पल्लवी वैद्य, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस. यदू, सिविल सर्जन डॉ. परिहार, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण आर.पी. नायक सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में शासन द्वारा तय की गई गाईडलाईन का पालन करते हुए कोरोना से बचाव हेतु अनिवार्य रूप मास्क लगाने का निर्णय लिया गया है। मास्क नही लगाने वालो को अस्थाई जेल भेजने और जुर्माना लगाया जाएगा। कलेक्टर सिंह ने परियोजना परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण आर.पी. नायक, को निर्देशित किया है कि सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में इस की दो दिन तक मुनादी कराने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके बाद मास्क नही लगाने वालो के खिलाफ अस्थाई जेल भेजने और जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में शादी समारोह में एक समय में 200 से अधिक की भीड़ इकट्ठा ना हो। चल समारोह पर पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर बैड बाजे की अनुमति रहेगी। बैठक में कलेक्टर ने सभी एस.डी.एम. को मैरिज गार्डन संचालको व केटर्स की बैठक लेकर 200 से अधिक की भीड़ एकत्रित न हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। बैठक में कोविड-19 के तहत मरिजो की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए ब्लॉक स्तर पर संचालित कोविड केन्द्रो पुनः प्रारंभ करने और स्टॉफ की अवधि 3 माह तक बढ़ाने हेतु प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया है। बैठक में बताया गया कि जिले में आर.आर.टी किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जिससे सेम्पलिंग की जा रही है। जिले में कुल 1954 पाजिटिव मरीज पाए गए है। जिनमें से 1743 स्वस्थ्य होने के उपरांत डिस्चार्ज किए गए है। जिले में कुल एक्टिव प्रकरण 154 है।