-जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने जारी किए आदेश

– लॉक डाउन एडवाइजरी की अनुपालना पालन के निर्देश

बीकानेर, 16 मई। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए जे एन वी सी पुलिस थाना क्षेत्र अन्तर्गत विजय मोटर कंपनी (भारत पैट्रोलियम) जयपुर रोड से उदासर मेन रोड के पश्चिम के 1 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेश वापस लेने की घोषणा की है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आमजन के स्वास्थ्य को सुरक्षा प्रदान करने के 4 मई को इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आवागमन को पूर्ण प्रतिबंधित किया गया था। नये आदेश के अनुसार से इस क्षेत्र से जीरो मोबिलिटी के प्रतिबंध हटाए गए हैं। आदेश में बताया गया कि इस क्षेत्र में मिले कोरोना रोगी के संपर्क में आए समस्त व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है और रैंडम आधार पर लिए गए सैम्पलिंग जांच भी नेगेटिव पाई गई है, अतः लोगों की सुविधा के लिए यह प्रतिबंध हटाए गए हैं

नाई की दुकान, स्पा ,सैलून रहेंगे बंद
आदेश में बताया गया कि समस्त क्षेत्र में लॉक डाउन एरिया के लिए जारी अनुमति गतिविधियां ही चालू रहेगी। पान, गुटखा, तंबाकू, नाई की दुकान, स्पा, सैलून खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

आदेशानुसार वर्तमान परिस्थितियों और आमजन की सुविधा के लिए इन क्षेत्रों में प्रतिबंध वापस लिए गए हैं।
गौतम ने बताया कि सायं 7 से प्रातः 7 बजे तक आवागमन और अन्य समस्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी और इनके संबंध में एडवाइजरी यथावत लागू रहेगी।

एडवाइजरी की पालना होगी अनिवार्य
गौतम ने बताया कि इस अवधि में लॉक डाउन के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों के संदर्भ में कोरोनावायरस संक्रमण के क्रम में जारी एडवाइजरी का पूरा पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा दुकानदार ऐसे किसी व्यक्ति को सामान नहीं बेचेगा जिसने मास्क नहीं पहना हो। सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी (कम से कम 6 फीट )की पालना सुनिश्चित करेंगे। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकेंगे।आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 और 270 तथा राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।