नहरबंदी के दौरान पर्याप्त मात्रा में पेयजल संग्रहण कराएं,

कोरोना वायरस के प्रति सावधानी बरतें

जैसलमेर, 12 मार्च/जिला कलक्टर नमित मेहता ने जलदाय एवं नहर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आगामी नहरबंदी को ध्यान में रखते हुए पीने के पानी की पर्याप्त मात्रा में सभी स्रोतों में समय रहते संग्रहण कर लें ताकि उस दौरान पीने के पानी की समस्या नहीं रहे। उन्होंने जिले में पेयजल आपूति को सुचारू बनाएं रखने के साथ ही जलदाय विभाग के अधिकारियों को नये नलकूपों को समय पर खोदने की कार्यवाही करने एवं समय पर जलदाय विभाग के नलकूपों को विद्युत कनेक्शन से जोड़ने की कार्यवाही कराने के निर्देश दिए।

जिला कलक्टर मेहता ने गुरुवार को जैसलमेर जिला कलक्ट्री सभा कक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. किरण कंग, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ. पी. विश्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश, सहायक निदेशक (लोक सेवाएं) भारत भूषण गोयल सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

कोरोना के प्रति जागृति पर ध्यान दें

जिला कलक्टर ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कोरोना वायरस के प्रति विशेष चौकसी बरतें एवं सभी स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र क्षेत्रों के लोगों को इसके प्रति सावचेत रहने के लिए जागरूक करें। इसके साथ ही वायरस के लक्षणों एवं बचाव के बारे में भी लोगों को जानकारी दें, हैण्ड सेनेटाईजरके बारे में भी बताएं। उन्होंने जननी सुरक्षा एवं राजश्री योजना में भी समय पर भुगतान की कार्यवाही समय पर करने के निर्देश दिए।

जनघोषणा पत्र के अनुरूप करें कार्य

उन्होंने सरकार के जन घोषणा-पत्र के अनुरूप विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करने, फ्लेगशिप योजनाओं को प्रभावी ढंग से संचालन कर पात्र लोगों को लाभान्वित करने, पेंशन एवं पालनहार योजना के प्रति विशेष सजगता बरतने व समय पर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पुलिस जाब्ता साथ ले जाएं

जिला कलक्टर ने मुख्यमंत्री कार्यालय एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त परिवेदनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समय पर निस्तारण की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जलदाय, बिजली, नहर परियोजना के अधिकारी जब भी अवैध कनेक्शन हटाने एवं अन्य कोई कार्यवाही करने के लिए जाएं तो इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक को पूर्व में अवगत करवाकर पुलिस जाब्ता साथ ले जाएं ताकि राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटे।

जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. किरण कंग ने भी अधिकारियों से कहा कि विशेष प्रयोजन के लिए कार्यवाही करने जाने से पूर्व पुलिस को अवगत कराएं ताकि आवश्यक पुलिस जाब्ता मुहैया कराया जा सके।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. विश्नोई ने अधिकारियों को लाईट्स पोर्टल में दर्ज प्रकरणाें के मामले में निर्धारित प्रपत्र में सूचना समय पर अधिकारियों को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने 15 मार्च को 30 ग्राम पंचायतों में होने वाले पंच एवं सरंपच के चुनाव को देखते हुए विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रखने के निर्द

जैसलमेर में जिला स्तरीय जन सुनवाई,

जिला कलक्टर ने सुनी परिवेदनाएं, दिए निस्तारण के निर्देश

जैसलमेर, 12 मार्च/जिला कलक्टर नमित मेहता ने गुरुवार को जैसलमेर जिला कलक्ट्री सभा कक्ष में जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान लोगों की परिवेदनाएं सुनी एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. किरण कंग, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ. पी. विश्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश, सहायक निदेशक लोक सेवाएं भारत भूषण गोयल सहित जिला स्तरीय अधिकारी एवं परिवादी उपस्थित थे।

जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरणों को गंभीरता से लेकर परिवादी को समय पर राहत पहुंचाएं ताकि जन सुनवाई के प्रति लोगों का और अधिक विश्वास बढ़े।

जिला कलक्टर मेहता ने परिवादी गिरधारी राम चक 5-6 जीजीएम मोहनगढ़ के कृषि विद्युत कनेक्शन के मामले में अधीक्षण अभियंता विद्युत को निर्देश दिए कि वे शीघ्र ही विद्युत कनेक्शन जारी कर उनको राहत पहुंचाएं।

जन सुनवाई के दौरान परिवादी अधिवक्ता जोधाराम ने कपूरिया में वन क्षेत्र में बबूल के बजाय खेजड़ी, रोहिड़ा व बेर के पौधे लगाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। इस संबंध में जिला कलक्टर ने उप वन संरक्षक को इसकी जांच कर ये पौधे लगाने की कार्यवाही करने पर बल दिया। जोधाराम ने धायसर में अनुसूचित जाति की ढाणियों को विद्युत कनेक्शन से जोड़ने की बात कही। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता विद्युत ने बताया कि इन ढाणियाें के प्रस्ताव लिए हुए है एवं प्राथमिकता क्रम में आते ही इन्हें विद्युत कनेक्शन से जोड़ने की कार्यवाही कर दी जाएगी।

जन सुनवाई के दौरान परिवादी भंवरूलाल ने वार्ड संख्या 26 में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र पेश किया। इस संबंध में जिला कलक्टर ने आयुक्त नगर परिषद को निर्देश दिए कि वे इसकी जांच करावें एवं अतिक्रमण पाए जाने पर हटाने की कार्यवाही करें।

सम्पर्क पोर्टल में दर्ज प्रकरणों का समय पर करें निस्तारण

जिला कलक्टर ने सम्पर्क पोर्टल में दर्ज प्रकरण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि 180 दिन एवं 60 दिवस पुराने जो भी प्रकरण हैं उनका तत्परता के साथ निस्तारण कर शून्य की स्थिति में लाएं। उन्होंने बिजली, उप निवेशन, जलदाय, पंचायतीराज विभाग से संबंधित प्रकरणों की अधिकता को देखते हुए इन विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इन प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारण करें।

पंचायतीराज आम चुनाव – 2020

12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों से भी हो सकेगा मतदान

जैसलमेर, 12 मार्च/जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। उनके मुताबिक इनके अभाव में 12 अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं।

उन्होने बताया कि इन दस्तावेज में आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), मनरेगा जब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक शामिल है। उन्होने बताया कि उक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज में से केवल वे ही दस्तावेज मान्य होंगे जो इन निर्वाचन की घोषणा से पूर्व के

जैसलमेर – पंचायतीराज चुनावों के मद्देनज़र सूखा दिवस घोषित

जैसलमेर, 12 मार्च/जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए 15 मार्च को जिले की 30 ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव वाले क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नमित मेहता ने बताया कि जिले में जैसलमेर, सांकड़ा, सम, फतेहगढ़, नाचना, मोहनगढ़, भणियाणा पंचायत समितियों के 30 ग्राम पंचायतों में चुनाव 15 मार्च को मतदान होना है, उन क्षेत्रों एवं इनके 5 किमी परिधि क्षेत्र में 13 मार्च को सांय 5 बजे से 15 मार्च को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त चुनाव क्षेत्रों के लगते हुए 5 किमी परिधि क्षेत्र में शराब की बिक्री, वितरण एवं प्रदायगी पूर्णतया निषिद्ध होगा।