लू-तापघात से बचाव के लिए आमजन बरतें विशेष सावधानी

जैसलमेर / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी. के. बारूपाल ने वर्तमान में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए आमजन को लू-तापघात से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।

उन्होंने बताया कि व्यक्ति के शरीर में लवण व पानी अपर्याप्त होने पर गर्म वातावरण में सिर का भारीपन व सिरदर्द, अधिक प्यास लगना, थकावट, जी मचलना, शरीर का तापमान बढ़ना, मुँह का लाल हो जाना व त्वचा का सूख जाना आदि लू-तापघात के प्रमुख लक्षण हैं।

उन्होंने बताया कि लू-तापघाात से बचाव के लिए आमजन को तेज गर्मी से बचने के लिए प्रातः 10 बजे से सांय 6 बजे तक छायादार स्थानों पर ही निवास करना चाहिए, तेज धूप में निकलना आवश्यक हो तो ताजा भोजन करके उचित मात्रा में ठंडे जल का सेवन करके ही बाहर निकलना चाहिए। दिन भर थोडे़ अन्तराल से ठंडे पानी एवं शीतल पेय पदार्थो छाछ, ताजे फलों के रस का सेवन अवश्य करते रहना चाहिए। तेज धूप में बाहर निकलने पर छाते का उपयोग करना चाहिए अथवा कपडे़ से सिर एवं बदन को ढंक कर बाहर जाना चाहिए।

डॉ. बारूपाल ने बताया कि लू-तापघात से ग्रसित होने पर तत्काल रोगी को छायादार ठंडे स्थान पर लिटा देना चाहिए, रोगी की त्वचा को गीले कपडे से स्पंज करते रहना चाहिए तथा रोगी के कपड़ों को ढीले कर देने चाहिएं। रोगी को पेय पदार्थाे का सेवन कराना चाहिए और गर्मी से अत्यधिक प्रभावित होने पर रोगी को तत्काल चिकित्सा संस्थान पर उपचार के लिए ले जाना चाहिए।

उन्हाेंने आमजन से सजग रहकर लू-तापघात से बचाव के उपाय करने की अपील की है ताकि लू-तापघात से सुरक्षित रहा जा सके। उन्होंने बताया कि जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों पर कार्यरत प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को लू-तापघात से ग्रसित रोगियों के ईलाज की समुचित व्यवस्था आवश्यक रूप से सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

सरहदी जैसलमेर जिले में गांव – गांव पहुंच रही हैंमोबाईल ओपीडी सेवाएं,

अब तक 161 गांवों के 4 हजार 507 मरीज लाभान्वित

जैसलमेर, 26 मई/कोरोना वायरस संक्रमण काल में ग्रामीण क्षेत्र में आम जन को चिकित्सा सुविधाएँ सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.बी.के. बारूपाल ने बताया कि जिले में 23 अप्रेल 2020 से अब तक मोबाईल ओपीडी सेवा अन्तर्गत कुल 161 गांवों में 4 हजार 507 मरीजों को आवश्यक उपचार, परामर्श एवं दवाईयाँ प्रदान कर लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार मोबाईल ओपीडी सेवा अन्तर्गत 207 गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व सेवाएं प्रदान की गई।

उन्हाेंने बताया कि मंगलवार को जिले के नानणियाई, जैमला एवं मूलिया गांवों में चिकित्सा दलों द्वारा मोबाईल ओपीडी सेवा के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, हाईपरटेंशन, डायबिटीज, खाँसी जुकाम आदि के कुल 56 मरीजों को आवश्यक उपचार, परामर्श एवं दवाईयाँ प्रदान कर लाभान्वित किया गया। मोबाईल ओपीडी सेवा अन्तर्गत 4 गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व सेवाएं प्रदान की गई।

मंगलवार को उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ( परिवार कल्याण ) डॉ.आर.पी.गर्ग, जिला कार्यक्रम प्रबंधक , एनएचएम अजय सिंह कडवासराएवं जिला आशा समन्वयक देवराज द्वारा ग्राम मूलिया में आयोजित मोबाईल ओपीडी सेवा कैम्प का निरीक्षण कर चिकित्सा दल द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का जायजा लिया गया।

जैसलमेर – मंगलवार को 283 रिपोर्ट प्राप्त, सभी नेगेटिव,

मंगलवार को 161 सेम्पल लेकर जांच के लिए भिजवाए

जैसलमेर, / जैसलमेर जिले से पूर्व में भिजवाए गए सेंपल्स में 283 की रिपोर्ट मंगलवार को प्राप्त हुई। प्राप्त सभी 283 जनों की रिपोर्ट नेगेटिव आयी है। जिले से मंगलवार शाम तक कुल 161 जनों के सेंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए गए हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.के. बारूपाल ने बताया कि आरंभ से लेकर अब तक जैसलमेर जिले में 5 हजार 033 सेंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए गए। इनमें 4 हजार 605 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें अब तक 68 पोजिटीव आए हैं तथा 4 हजार 537 जनों के सेंपल कोरोना जांच में नेगेटिव आए हैं।

ये स्थान हुए प्रतिषिद्ध क्षेत्र से मुक्त,

जैसलमेर वार्ड नम्बर 13, फलसूण्ड, खींया, भादासर व रामा

जैसलमेर, /जिला मजिस्ट्रेट (जिला कलक्टर) नमित मेहता ने एक आदेश जारी कर जैसलमेर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 13 के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में तथा ग्रामीण क्षेत्रों फलसूण्ड, खींया, भादासर एवं रामा में स्थिति सामान्य होने के कारण प्रतिषिद्ध क्षेत्र (प्रोहिबिटेड एरिया) घोषित किए जाने संबंधित आदेश प्रत्यहारित(रिवोक) कर लिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शेष निषेधाज्ञा संबंधी आदेश यथावत रहेंगे।

प्रतिषिद्ध क्षेत्र मोहनगढ़ में दी गई कुछ शिथिलताएं,

जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जारी किए आदेश

जैसलमेर, /जिला मजिस्ट्रेट (जिला कलक्टर) नमित मेहता ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर हाई रिस्क जोन होने से प्रतिषिद्ध क्षेत्र(प्रोहिबिटेड एरिया) घोषित ग्राम मोहनगढ़ (ग्राम पंचायत मोहनगढ़), जिसमें मोहनगढ़ कस्बा भी शामिल है, में कुछ शिथिलताएं दी हैं।

आदेश के अनुसार संबंधित क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं यथा किराणा, खाद्य सामग्री, दवाइयां, दूध, सब्जी, रसोई गैस, जनरल स्टोर की दुकानों, सरकारी बैंक, एटीएम के संचालन को कोविड -19 के दिशा-निर्देशों की पालना के साथ (जैसे चेहरे पर मास्क एवं सामाजिक दूरी रखते हुए) प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक अनुमत किया गया है। इन सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं है। इन आवश्यक सेवाओं के लिए आम जन का विचरण अनुज्ञेय होगा। इसके लिए भी पृथक से कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। जिले में पहले से जारी निषेधाज्ञा सम्पूर्ण जैसलमेर जिले की सीमा में प्रभावशील रहेगी।

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