बेहतर प्रबन्धों के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन

जैसलमेर /प्रदेश में कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र गृह विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार राज्य में हाल ही में आये हुए अथवा बाहर से आने वाले प्रवासियों के लिए राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज ऑर्डिनेंस 2020 के अन्तर्गत अनिवार्य क्वारंटीन करने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार जिले में तीन श्रेणियों में समितियों का गठन किया गया है। इनमें जिला स्तरीय क्वारन्टीन प्रबन्धन समिति में जिला कलक्टर को अध्यक्ष के रूप में मनोनित किया गया है। इसी प्रकार क्षेत्रीय सांसद (लोक सभा/राज्य सभा), जिले के विधायकगणों, जिला पुलिस अधीक्षक को सदस्य के रूप में मनोनयन किया गया है। इसी प्रकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् को समन्वयक लगाया गया है।
जारी आदेशानुसार गठित कमेटी में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, पीएमओ जिला चिकित्सालय, जिला रसद अधिकारी, आयुक्त नगर परिषद, अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कलक्टर द्वारा नामित अन्य अधिकारी/जन प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में नियोजित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि यह समिति अपने अपने क्षेत्र में जिला/ब्लॉक स्तर पर कोविड केयर सेन्टर को चिह्नित कर स्थापित करने का कार्य करेगी। जिला मुख्यालय पर कोविड केयर सेन्टर की प्रबन्धकीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने, जिले के अवशेष कोविड केयर सेन्टर की प्रबन्धकीय/सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा का कार्य समिति द्वारा सम्पादित किया जायेगा।
आदेशानुसार इस समिति द्वारा जिले में क्वारंटीन सेन्टर की प्रबन्धकीय/सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही जिले में प्रवासियों के आगमन, पंजीकरण, स्क्रीनिंग एवं होमक्वारंटीन की समीक्षा की जायेगी। इसी क्रम में होम क्वारंटीन/क्वारंटीन केन्द्र के उल्लंघन प्रकरणों में की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में भी इस कमेटी के द्वारा समीक्षा की जायेगी। साथ ही दैनिक आधार पर सूचना राज्य स्तर पर प्रेषित करने तथा राज्य स्तरीय समिति के अन्य कार्य निर्देशानुसार सम्पादित किये जायेगे।
आदेश के अनुसार उपखण्ड स्तरीय क्वारंटीन प्रबन्धन समिति में उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अध्यक्ष, क्षेत्रीय विधायक, पुलिस उप अधीक्षक, बीडीओ पंचायत समिति, तहसीलदार, ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, प्रवर्तन अधिकारी/रसद, जिला कलक्टर/उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अन्य अधिकारी/जनप्रतिनिधिगण को इस प्रबन्धन समिति में सदस्य के रूप में मनोनित किया गया है।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत स्तर पर गठित क्वारंटीन प्रबन्धन समिति में पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को संयोजक व पटवारी को सह सयोजक के रूप में मनोनयन किया गया है। इसमें सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, बूथ लेवल ऑफिसर, बीट कानिस्टेबल, एएनएम, महिला पर्यवेक्षक, तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ही उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अन्य सरकारी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिगण को सदस्य के रूप में कमेटी में शामिल किया गया है।
जिलास्तरीय समिति प्रवासियों के आगमन/रजिस्ट्रेशन एवं क्वारंटीन प्रबन्धन व्यवस्था की समीक्षा कर निर्धारित प्रपत्र में दैनिक समीक्षा रिपोर्ट अनिवार्य रूप से अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग राजस्थान जयपुर को प्रस्तुत करेगी।