– तीन दिन में दिव्यांग मतदाताओं के छूटे नाम जोड़ने के निर्देश

बीकानेर, 14 सितम्बर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ए.एच.गौरी ने कहा कि पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में दिव्यांग मतदाता अपने मताधिकार का आसानी से उपयोग करे सकें, इसकी समुचित व्यवस्था मतदान केन्द्रों में की जायेगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी सोमवार को अपने कक्ष में पंचायत चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र में सुविधा और उनके चिन्हीकरण को लेकर, संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव में दिव्यांगों में मतदान के प्रति जागरूकता लाई जाए। उन्हें विश्वास दिलाए कि उनके हितों यानी सुविधाओं का मतदान केन्द्रों पर ध्यान दिया जायेगा। साथ ही बूथ तक लाने एवं छोड़ने के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। आवश्यकता इस बात की है कि सभी दिव्यांग मतदाताओं का चिन्हीकरण हो जाए ताकि बेहतर व्यवस्था करते हुए इन्हें अपने मताधिकार में किसी तरह की समस्या ना आए। इसके लिए सभी नोडल अधिकारी और दिव्यांग संगठनों से जुड़े पदाधिकारी अगले 3 दिनों में दिव्यांग मतदाताओं की एक सूची जिला प्रशासन को उपलब्ध करवा दें जिससे उनके नाम जोड़ने सहित अन्य संपूर्ण व्यवस्थाएं चाक-चैबंद की जा सके।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरी ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों से कहा कि वह अपने सिस्टम से भी यह है पता करें कि कोई दिव्यांग मतदाता, मतदाता सूची में जुड़ने से वंचित तो नहीं रह गया है। अगर ऐसे कोई नाम उनके ध्यान में आते हैं तो इसकी सूचना अगले 3 दिनों में जिला प्रशासन को उपलब्ध करवा दें।
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विभिन्न संस्थाए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए संबंधित क्षेत्र के बीएलओ से सूची सत्यापन करवाकर, उपखंड अधिकारी को भेजे जाएं ताकि 3 दिनों में वंचित रहे सभी दिव्यांग के नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि एनजीओ ग्रामीण क्षेत्र में अपने पदाधिकारियों और सदस्यों के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित करें कि की एक भी दिव्यांग मतदाता वंचित न रहे।
बनेगा रूट चार्ट, वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे
गौरी ने कहा कि मतदाता सूचियों में जिन दिव्यांग मतदाताओं के नाम है उन्हें पृथक सूचीबद्ध किया जाए। जिससे दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के दिन घर से मतदान केंद्र तक लाने ले जाने का रूट चार्ट बनाया जा सके। उन्हांने कहा कि चिन्हीत दिव्यांग मतदाताओं को वाहन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जायेगी। संबंधित उपखंड अधिकारी और मतदान के दिन लगे एरिया मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी दिव्यांग मतदाताओं की सूची और रूटचार्ट उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ताकि उन्हें सरकारी वाहन के माध्यम से मतदान केंद्रों तक पहुंचा जा सके।
स्कूलों से भी लिए जायेंगे नाम

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ-साथ जिला शिक्षा अधिकारी को भी निर्देश दिए कि वे अपनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई 18 वर्ष से अधिक का दिव्यांग मतदाता सूची में नाम जोड़ने से वंचित तो नहीं है। अगर ग्रामीण क्षेत्र की किसी स्कूल में ऐसा कोई दिव्यांग हो और 18 वर्ष से अधिक आयु का स्कूल में नामांकित हो, तो उसकी संपूर्ण सूचना भी अगले दो दिनों में प्रधानाचार्य के माध्यम से संबंधित क्षेत्र के उपखंड अधिकारी को उपलब्ध करवाई जाए ताकि वंचित दिव्यांग का नाम मतदाता सूची लिखा जा सके।
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक एल.डी. पंवार, एडीईओ माध्यमिक शिक्षा भूप सिंह तिवाड़ी, सजग दिव्यांग सेवा समिति अध्यक्ष रेखा मेघवाल, सदस्य शिशपाल उभा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे ।

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