-50% स्टाफ कर सकेगा काम

नई दिल्ली : लॉकडाउन (Lockdown) के बीच केंद्र सरकार ने देश वासियों को सबसे बड़ी राहत दी है. करीब एक महीने से बंद चल रही कई दुकानों को आज से शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है. आइए आपको बताते हैं कि इस छूट के बाद क्या मिलेगी राहत और कहां रहेगी अभी छूट की पाबंदी…

लॉकडाउन में शर्तों के साथ कर सकेंगे कारोबार!
सरकार ने इकोनॉमी को पटरी लाने के लिए कई शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की मंजूरी दी है. बीते 30 दिनों के लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने दुकानों को खोलने के बड़ी राहत दी है. हालांकि अभी लॉकडाउन 3 मई तक लागू रहेगा लेकिन गृह मंत्रालय ने दुकानों को खोलने को लेकर शुक्रवार को नई गाइडलाइंस जारी की है।

गाइडलाइंस के मुताबिक आवासीय कॉलोनियों के समीप की दुकानें हीं खुलेंगी. साथ ही ये दुकानें संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए. इसके अलावा इन दुकानों में केवल 50% कर्मचारी ही काम करेंगे और दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. इसके साथ ही कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इसके अलावा कर्मचारियों को लॉकडाउन के दूसरे नियमों को मानना होगा।

गाइडलाइंस में कुछ रोक भी :
हालांकि गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस में कुछ रोक भी लगाई है. गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस के मुताबिक शॉपिंग मॉल्‍स और शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स नहीं खुलेंगे. हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है. इसके साथ ही नगरपालिका क्षेत्र में मार्केट परिसर में मौजूद दुकानें तीन मई तक नहीं खुलेंगी।

इससे पहले गृह मंत्रालय ने किताब और पंखों के दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी थी. दरअसल 1 महीने से चल रहे लॉकडाउन की वजह से व्‍यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है साथ ही रोजगार का संकट पैदा हुआ है. ऐसे में सरकार की और दी गई छूट कहीं ना कहीं इकोनॉमी को थोड़ी पटरी पर तो जरूर ही लाएगा।