संबंधित फर्म गाँधी पर जुर्माना
बीकानेर, 01 जनवरी। न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ए.एच.गौरी ने घी मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) पाये जाने पर संबंधित फर्मों पर जुर्माना लगाया है।
गौरी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी महमूद अली द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रस्तुत प्रकरण में अपने निर्णय में कहा कि श्री कन्हैया लाल पुत्र गिरधारी लाल गांधी (विक्रेता मालिक) मैसर्स गांधी गिरधारी लाल कन्हैया लाल कोटगेट की दुकान से लिये गये घी (नमस्ते इण्डिया) के नमूने की जांच के बाद मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) साबिज हुआ है। उन्होंने उक्त फर्म तथा घी के वितरक श्री लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री गोपाल चाण्डक मैसर्स चाण्डक एजेन्सी, गोविन्द मार्केट, फड़बाजार बीकानेर पर दस-दस हजार का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा राहुल श्रीवास्तव पुत्र अरूण श्रीवास्तव (नोमिनी फर्म) मैसर्स एनआईएफ प्रा.लि. जयपुर तथा मैसर्स एनआईएफ प्रा.लि.डिपो निर्माता फर्म कानपुर पर 15-15 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।

गौरी ने इन सभी को आदेश दिए है कि आरोपित शास्ती राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करवाएं। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यक्तिक्रमियों की अनुज्ञाप्ति निलम्बित की जायेगी तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जायेगी।