-पीजीआरो ने बीईओ को दिया केस दर्ज करने व नीलाम पत्र दायर करने का आदेश

-मामले की शिकायत दर्ज करने वाली सचिव भी दोषी करार

बिहार(सुपौल)-(कोशी ब्यूरों)-जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के छात्रवृति, पोशाक, परिभम्रण,आदि राशि में हकमारी चरम पर है।एक हेडमास्टर साहब और शिक्षा समिति के सचिव को हकमारी महंगा पड़ गया। पीजीआरो ने शिकायत की सुनवाई के बाद गबन सम्बन्धित आरोप की पुष्टि होने के बाद हेडमास्टर और सचिव को दोषी करार देते हुए केस दर्ज करने और गबन की गई राशि 4 लाख 26 हजार रूपये वसूली के लिए नीलाम पत्र दायर करने का आदेश छातापुर बीईओ को दिया है। दिलचस्प बात है कि मामले की शिकायत करने वाले शिक्षा समिति के सचिव को भी गबन का दोषी पाया गया है।

क्या है मामला-

छातापुर प्रखंड के मध्य विद्यालय रतनसार की विद्यालय शिक्षा समिति सचिव शकुन्तला देवी ने लोक शिकायत कार्यालय में हेडमास्टर नवनीत कुमार मिश्रा पर फर्जी दस्खत कर लाखो रूपये गबन का आरोप लगाया है। साथ ही विभिन्न विकास मद की राशि भी फर्जी तरीके से गबन करने की शिकायत की है। पीजीआरो कृष्ण मुरारी ने मामला दर्ज कर जांच का जिम्मा बीईओ छातापुर को दिया।
बीईओ ने जाँच प्रतिवेदन में स्पस्ट किया कि सचिव के फर्जी हस्ताक्षर करने सम्बन्धित आरोप को गलत पाया लेकिन अनधिकृत रूप से पोशाक, छात्रबृति ,परिभृमण ,विकास अनुदान मद की राशि गवन का दोषी पाया है। जाँच की सुनवाई में आरोप की पुष्टि होने के बाद गबन की राशि वसूली के लिए नीलाम पत्र दायर करने और सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर दोषी सचिब और हेडमास्टर के विरुद्ध केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

“”जांच में सरकारी राशि गवन की पुष्टि जाँच में हुई है।4 लाख 26 हजार का गवन हुआ है।हेडमास्टर और सचिब समान रूप से दोषी है।
कृष्ण मुरारी
पीजीआरो ,त्रिवेणीगंज