नई दिल्ली,(दिनेश”अधिकारी”)।मुंबई के मझगांव में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने बाबूजी शाह द्वारा दायर मानहानि शिकायत में सम्मन जारी किया था, जो गंगूबाई काठियावाड़ी के दत्तक पुत्र होने का दावा करता है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने उपन्यास ‘द माफिया क्वींस ऑफ मुंबई’ के लेखकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही में अंतरिम रोक लगा दी। उपन्यास ‘द माफिया क्वींस ऑफ मुंबई’ के लेखकों को राहत देते हुए, जिस पर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी आधारित है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ दायर एक आपराधिक मानहानि शिकायत में जारी समन पर रोक लगा दी है। मुंबई के मझगांव में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने बाबूजी शाह द्वारा दायर मानहानि शिकायत में सम्मन जारी किया था, जो गंगूबाई काठियावाड़ी के दत्तक पुत्र होने का दावा करता है। उन्होंने दावा किया कि उपन्यास द माफिया क्वींस ऑफ मुंबई (जिस पर फिल्म आधारित है) में काठियावाड़ी पर अध्याय मानहानिकारक थे, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया और उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन किया। लेखक हुसैन जैदी और जेन बोर्गेस – ने इस तरह के समन के मुद्दे को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। लेखकों की ओर से पेश अधिवक्ता गुंजन मंगला ने प्रस्तुत किया कि पुस्तक अप्रैल 2011 में जारी की गई थी, जबकि मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत फरवरी 2021 में दर्ज की गई थी।

मंगला ने मुंबई सिटी सिविल कोर्ट के उन लेखकों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करने वाले एक मुकदमे को खारिज करने के आदेश की ओर इशारा किया, जिसमें उनके उपन्यास पर तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रकाशित करने, बेचने या बनाने से रोकने के आदेश की मांग की गई थी। प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के बाद, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने सुनवाई की अगली तारीख 7 सितंबर, 2021 तक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी ।मंगला लेखकों का प्रतिनिधित्व करने वाले नाइक नाइक एंड कंपनी के अधिवक्ता मधु गडोदिया और सुजॉय मुखर्जी के साथ उपस्थित हुए।