जयपुर, 5 जनवरी। राज्य सरकार ने अलग-अलग अधिसूचना जारी कर राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना 2020, राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष नियम 2001 एवं राजस्थान राज्य अधिस्वीकृत पत्रकार चिकित्सा सुविधा योजना 2005 में संशोधन किया है।

आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क श्री महेन्द्र सोनी ने बताया कि इन संशोधन के बाद राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृति पत्रकार सम्मान योजना (संशोधन) 2020, राजस्थान पत्रकार और साहित्य कल्याण कोष (संशोधन) नियम 2020 एवं राजस्थान राज्य अधिस्वीकृत तथा सवैतनिक गैर अधिस्वीकृत पत्रकार चिकित्सा सुविधा योजना (संशोधन) 2020 होगा। उन्होंने बताया कि उक्त संशोधन नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

उन्होंने बताया कि ‘‘ राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना (संशोधन) नियम-2020 के अनुसार ऎसे पूर्णकालिक अधिस्वीकृत पत्रकार जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो को 5 हजार रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 10 हजार रुपये प्रतिमाह की सम्मान राशि दी जायेगी।

श्री सोनी ने बताया कि ‘‘ राजस्थान पत्रकार और साहित्कार कल्याण कोष (संशोधन) नियम-2020 के अनुसार सभी प्रकार की गम्भीर बीमारियों यथा- कैंसर, कुष्ठ रोग, वाल्व रिपलेसमेंट, एन्ज्योप्लास्टी, बाइेपास सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लान्ट, ब्रेन स्ट्रोक (मस्तिष्क एवं तंत्रिका संबंधी बीमारियां), मिर्गी के दौर, दुर्घटना में गम्भीर घायल, गंम्भीर संक्रमित बीमारी – ब्रेन इन्फेक्शन, फेफड़ों का संक्रमण/निमोनिया, शरीर के अन्य अंगों में गम्भीर संक्रमण, जनरल सर्जरी-(हरनिया, एपेंडिक्स, किडनी व गॉल ब्लैडर में पथरी), गर्भावस्था (सीजेरियन) एवं महिला रोग संबंधित गम्भीर बीमारियां, अत्यधिक रक्त स्त्राव संबंधी बीमारियां, पैरालिसिस /लकवा/पक्षाघात, अस्थमा, अल्जाइमर, कोविड़-19, थाइराइड इत्यादि गम्भीर बीमारियों के लिए आर्थिक सहायता देय होगी। पूर्व में केवल छः गम्भीर बीमारियों पर ही आर्थिक सहायता देय थी।

उन्होंने बताया कि इन नियमों के अन्तर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता हेतु एकमुश्त राशि एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी लेकिन विशेष मामलों में कारणों को लिखित में उल्लेखित करते हुए इस सीमा को बढ़ा भी सकती है जो 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

इसी प्रकार ‘‘ राजस्थान राज्य अधिस्वीकृत तथा सवैतनिक गैर अधिस्वीकृत पत्रकार चिकित्सा सुविधा योजना (संशोधन)-2020 लागू होगी। उक्त योजना में सवैतनिक गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी मेडिकल डायरी सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।