बीकानेर ।बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक मंजू नैन गोदारा से प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य पूँजी विनियोजन अनुदान योजना 1990 के अंतर्गत लाभान्वित औद्योगिक इकाइयों जो अपरिहार्य कारणों से निरंतर 5 वर्ष तक उत्पादनरत रहने में असफल रही है को राज्य पूँजी विनियोजन अनुदान योजना 1990 के प्रावधानों के तहत स्वीकृत मूल अनुदान/ब्याज की वसूली से माफ़ी प्रदान करने हेतु एकमुश्त समाधान योजना 2020 लागू की गई है जो दिनांक 31.03.2021तक प्रभावी रहेगी । इस योजना अंतर्गत सम्बन्धित एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा एवं निस्तारण हेतु आयुक्त उद्योग विभाग को अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक रिको, प्रबंध निदेशक राजस्थान वित्त निगम, वित्तीय सलाहकार उद्योग को सदस्य व संयुक्त निदेशक उद्योग विभाग को सदस्य सचिव गठित किया गया है । इस कमेटी को एसी इकाइयां जो ऋण नहीं चुकाने के कारण बैंक, वित्तीय संस्थान, राजस्थान वित्त निगम या रिको ने अधिग्रहण कर घाटे में विक्रय कर दिया है, ऐसे प्रकरण जिनमें आग लगने, बाढ़ आने, भूकंप, प्राकृतिक आपदा आदि घटित होने के कारण इकाई कार्यरत नहीं रही है तथा जिन इकाइयों का बैंकों, वित्तीय संस्थानों, राजस्थान वित्त निगम, रिको ने बकाया ऋण राशि की वसूली हेतु एक मुश्त समाधान किया हो एवं सम्पूर्ण ऋण की वसूली नहीं हुई हो को इस कमेटी द्वारा मूल अनुदान राशि मय ब्याज माफ़ करने के आधार प्राप्त है | ऐसी इकाइयां जिनके सम्बंध में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, राजस्थान वित्त निगम, रिको द्वारा एक मुश्त समाधान कर लिया गया है एवं उनकी परिसम्पतियाँ उपलब्ध है तथा एसी इकाइयां जो 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक उत्पादनरत तो रही है किन्तु नियमानुसार वार्षिक उत्पादन प्रतिवेदन अनुदान वितरण एजेंसी को समय पर प्रस्तुत नहीं कर सकी एसी इकाइयों को अनुदान राशि पर ब्याज माफ़ करने का आधार भी इस कमेटी को होगा ।

इस कमेटी द्वारा योजना स्वीकृत नहीं करने के आधार भी रहेंगे जिसमें जिन इकाइयों के अनुदान या ब्याज वसूली के प्रकरण एल. आर. एक्ट या पी.डी.आर. एक्ट के अंतर्गत सम्बन्धित न्यायालयों में विगत 5 वर्ष अथवा उससे कम अवधि से विचाराधीन है या एसी इकाइयां जिनके प्रवर्तकगण की सम्पत्तियों का ब्योरा उपलब्ध है तथा जिनसे अनुदान व ब्याज राशि की वसूली संभव है । राज्य पूँजी विनियोजन अनुदान योजना 2020 के अंतर्गत राजस्थान वित्त निगम एवं रिको द्वारा वित्त पोषित इकाइयों अनुदान का वितरण राजस्थान वित्त निगम, रिको द्वारा अन्य वित्तीय संस्थानों, स्ववित्त पोषित इकाइयों के मामलों में अनुदान का वितरण उद्योग विभाग द्वारा किया गया था ।सम्बन्धित वितरण एजेंसी द्वारा इकाईवार प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में तैयार कर उसमें उल्लेखित तथ्यों की जांच उपरांत अपनी अभिशंषा सहित आयुक्त उद्योग विभाग को प्रेषित किया जाएगा ।इस योजना का क्रियान्वयन कार्यालय आयुक्त उद्योग द्वारा किया जाएगा । इस योजना में आवश्यकतानुसार परिवर्तन, संशोधन, परिवर्द्धन आदि हेतु प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग राजस्थान सरकार सक्षम होंगे ।