झुंझुनू, 28जनवरी ।(ओम स्वामी)नियम विरुद्ध चल रहे शहर में अवैध कोचिंग सेंटरों पर जिला प्रशासन ने आज सख्ती करते हुए शहर के मंडावा मोड़ स्थित लाम्बा कोचिंग सेंटर व विवेकानंद कोचिंग सेंटर को आज सील कर दिया गया।लाम्बा कोचिंग सेंटर और विवेकानंद कोचिंग सेंटर जिस जगह संचालित हो रहे थे वह जगह ही नगर परिषद झुंझुनू की है।खसरा नंबर 1687 के अनुसार यह जमीन झुंझुनू नगर परिषद के नाम चल रही है।वहीं उक्त भूखंड पर इन दोनों कोचिंग संस्थानों ने बड़े-बड़े अपनी संस्थान के पोस्टर बैनर लगाकर कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे थे।आज उपखंड अधिकारी सुरेंद्र कुमार यादव,नगर परिषद आयुक्त देवीलाल बोचल्या,शहर कोतवाल गोपाल सिंह ढाका,हल्का पटवारी दिलीप कुमार बुगालिया व नगर परिषद के अन्य कर्मचारियों द्वारा उपखंड अधिकारी की मौजूदगी में सील लगाकर संचालन ना करने के लिए इन्हें पाबंद कर नोटिस चस्पा कर दिया गया।मौके पर कोचिंग संस्थानों को संचालित करने वालों के पास जमीन का कोई पट्टा या रजिस्ट्री उपखंड अधिकारी को दिखाने में सक्षम नहीं रहे संचालक।

मीडिया द्वारा पूछे जाने पर उपखंड अधिकारी ने बताया कि यह दोनों संस्थान नगर परिषद की भूमि पर अवैध रूप से संचालित हो रहे थे,जिला कलेक्टर रवि जैन द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर पूरे जिले के अंदर नियम विरुद्ध अवैध कोचिंग संचालन करने वालों के विरुद्ध एक अभियान अभियान चलाया जा रहा है।गठित कमेटी ने जांच के दौरान 15 कोचिंग संस्थानों को चिन्हित कर उनको खामियां को दुरुस्त करने का नोटिस भी जारी किया गया।कोचिंग सेंटर के अंदर बहुत सी अनियमितताएं पाई गई,जिसमें सभी पैरामीटर्स देखकर जांच की गई।कोचिंग सेंटरों में वैधानिक अनुमति,भूमि कन्वर्जन,पर्याप्त भवन,अग्निशमन यंत्रों का होना साथ में जहां कोचिंग चलाई जा रही है,वहां पर पार्किंग का होना,सड़क के आवागमन की सुविधा के साथ मूलभूत सुविधाओं का होना भी शामिल था।अवैध कोचिंग संचालन का मामला जिला प्रभारी मंत्री की 10 दिसम्बर को हुई जनसुनवाई में भी उठा था जिसपर जिला कलेक्टर रवि जैन द्वारा कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया था।

इनका कहना है :-

जिला कलेक्टर ने एक कमेटी अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिसमें तहसीलदार झुंझुनू व नगर परिषद आयुक्त को शामिल कर नियम विरुद्ध चल रहें कोचिंग संस्थानों की जांच करने को कहा गया था,रिपोर्ट आने से मालूम चला लाम्बा कोचिंग सेंटर व विवेकानंद कोचिंग संस्थान की जगह ही नगर परिषद की है जिसपर संचालन ही नहीं किया जा सकता।उन्होंने नगर परिषद आयुक्त को निर्देश दिए कि नगर परिषद की जमीन पर अवैध निर्माण करने व अतिक्रमण को तीन दिवस में स्वेच्छा से मुक्त करने का नोटिस दे,तीन दिवस में अतिक्रमण नही हटाया जाए तो जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाए।अन्य कोचिंग संस्थानों पर भी शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी।इन दो संस्थानों पर पहले भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी,दोबारा से कैसे अतिक्रमण हुआ इसमें जिस भी अधिकारी की कमी पाई जाएगी जांच कर रिपोर्ट जिला कलेक्टर को दी जाएगी।