बीकानेर।जिला उद्योग केंद्र बीकानेर महाप्रबंधक मंजू नैन गोदारा एवं बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से प्राप्त अधिसूचना के आधार पर बताया कि दिनांक 26.06.2020 के द्वारा 30.06.2020 से पहले रजिस्टर्ड विद्यमान उद्यम केवल 31.03.2021तक की अवधि के लिए विधिमान्य रहेंगे।

ईएम-भाग 2 या यू.ए.एम. के अधीन रजिस्ट्रीकृत सभी विद्यमान उद्यम 1 जुलाई 2020 या उसके पश्चात उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल पर फिर से रजिस्ट्रीकरण करेंगे ।उद्यम रजिस्ट्रेशन फ़ाइल करने के लिए कोई फीस नहीं होगी और इस हेतु आधार कार्ड भी अपेक्षित है ।कोई भी उद्यम एक से अधिक उद्यम रजिस्ट्रेशन फ़ाइल नहीं करेगा। जिला उद्योग केंद्र भी अपने अपने जिलों में एकल खिड़की सुविधा प्रणाली के रूप में कार्य करेंगे । किसी भी त्रुटि अथवा शिकायत के मामले में सम्बन्धित जिले के जिला उद्योग केंद्र का महाप्रबंधक उद्यम द्वारा दिए गये उद्यम रजिस्ट्रीकरण के ब्योरों का सत्यापन के सम्बन्ध में जांच करेगा तत्पश्चात अपनी आवश्यक टिप्पणी के साथ मामले को सम्बन्धित राज्य सरकार के निदेशक अथवा आयुक्त अथवा उद्योग सचिव के पास भेजेगा जो उद्यम को नोटिस जारी करने और उसे मामले को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर सकेगा अथवा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से उद्यम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निरस्त करने की सिफारिश कर सकेगा ।