ओम एक्सप्रेस -चण्डीगढ़ 15 जुलाई
– इंदु बंसल
सोनीपत के डीसी द्वारा सोनीपत जिले में सोशल मीडिया समाचार प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ एक याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दायर हुई है। जिस में माननीय न्यायाधीश एच् एस मदान ने हरियाणा सरकार व सोनीपत के उपायुक्त को 14 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी। इस मामले में सोनीपत निवासी अंकित नैन जो कि पंजाब विश्वविद्यालय में ह्यूमन राइट्स का छात्र है। की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विभू अग्निहोत्री ने सरकार व सोनीपत के उपायुक्त के खिलाफ एक याचिका दायर की है जिस में सोनीपत के उपायुक्त द्वारा वाट‍्सएप, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, यू-ट्यूब, इंस्टाग्राम, पब्लिक ऐप और लिंक्डइन पर आधारित सभी सोशल मीडिया समाचार प्लेटफॉर्म को बैन करने को गैर कानूनी व नियम से परे बताते हुए सोनीपत उपायुक्त के आदेश पर रोक की मांग की है। दूसरी ओर सोनीपत के उपायुक्त ने सोशल मीडिया समाचार प्लेटफॉर्म को बैन करने के अपने आदेश में कहा है कि ऐसे प्लेटफार्मों से असत्यापित और भ्रामक समाचारों का प्रचार – प्रसार समाज में शांति भंग कर सकता है और कोरोनोवायरस महामारी के दौरान आम आदमी के मानसिक

स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

दूसरी ओर अंकित नैन ने कहा कि डीसी ने यह आदेश अघोषित आपातकाल और सोशल मीडिया की आवाज को चुप कराने का प्रयास से जारी किया है। प्रदेश के सभी सोशल मीडिया न्यूज़ चैंनल चलाने वाले पत्रकारों ने अंकित नैन के इस कदम की सराहना की है। साथ ही हरियाणा पत्रकार संघ ने अपना साथ व समर्थन अंकित नैन को देने की बात कही है।