– दी गई नए नियमों की जानकारी
– जिला कलक्टर मेहता के निर्देशन पर की गई समझााइश
बीकानेर 23 नवंबर। कोरोना संक्रमण खतरे के मददेनजर आगामी समय में आयोजित होने वाले विवाह समारोह में कोरोना रोकथाम की नई एडवाइजरी की अनुपालना के लिए जिला कलक्टर नमित मेहता के निर्देशाुनसार सोमवार को थानावार होटल, टैंट हाउस व मैरिज गार्डन संचालकों के साथ बैठक कर नए नियमों की जानकारी देते हुए नियमों की पालना हेतु समझाइश की गई।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पवन मीना ने बताया कि शहर के सभी प्रमुख थानों में थानाधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में संचालित किए जा रहे होटल, टैंट हाउस व मैरिज गार्डन संचालकों को बुलाया गया और नई गाइडलाइन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान संचालकों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि विवाह आदि किसी भी आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों के ही शामिल होने की अनुमति है। यदि किसी भी समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति पाए गए तो उस समारोह के आयोजनकर्ता के साथ सम्बंधित टैंट हाउस, मैरिज गार्डन के संचालक को भी जिम्मेदार मानते हुए कार्यवाही की जाएगी।