Rohtak News 7 September

नए मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में जेजेपी ने रोहतक में निकाली साईकिल रैली

OmExpress News / हर्षित सैनी / रोहतक / केन्द्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के खिलाफ जजपा-बसपा कार्यकर्त्ताओं ने शहर में साईकिल पर रैली निकाल जोरदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जननायक जनता पार्टी, रोहतक के जिलाध्यक्ष बलवान सिंह सुहाग और युवा जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रविन्द्र सांगवान ने आरोप लगाया है कि नया मोटर व्हीकल एक्ट में जो जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है, वह केवल और केवल गरीब को मारने के लिए बनाया गया है। Rohtak News 7 September

उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 10 सितम्बर तक यह काला कानून वापिस नहीं लिया तो जेजेपी पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ जबरदस्त आन्दोलन शुरू कर देगी। युवा जेजेपी कार्यकर्त्ता सड़कों को जाम करने का करेंगे और यह आन्दोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक इस काले कानून को वापिस नहीं लिया जाएगा।

जब जेजेपी कार्यकर्त्ता जिला उपायुक्त को ज्ञापन देने आए तो मौके पर प्रदर्शनकारियों व अधिकारियों के बीच काफी झड़प हो गई। जब ज्ञापन लेने के लिए पहले नायब तहसीलदार आए, इस पर जेजेपी कार्यकर्त्ता भड़क गए और उपायुक्त को ही ज्ञापन देने की बात कही।

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बाद में ज्ञापन लेने तहसीलदार आए परन्तु जेजेपी कार्यकर्त्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उपायुक्त ज्ञापन लेने नहीं आए तो वे लघु सचिवालय का गेट तोड़ कर सचिवालय में घुस जाएंगे। इसके लिए वे पुलिस की लाठियां खाने व गिरफ्तारी देने को भी तैयार हैं। बाद में जेजेपी व बसपा के कार्यकर्त्ताओं को तहसीलदार के काफी समझाने कि उपायुक्त पीएम रैली की तैयारी के सिलसिले में रैली स्थल पर गए हुए हैं, वे ज्ञापन लेने नहीं आ सकते, इसके बाद ही वे सिटी मजिस्ट्रेट को अपना ज्ञापन देने को तैयार हुए।

जननायक जनता पार्टी, रोहतक के जिलाध्यक्ष बलवान सिंह सुहाग ने नए मोटर व्हीकल कानून पर कड़ा एतराज जताते हुए हैरानी जताई कि क्या किसानों के नान ट्रांसपोर्ट व्हीकल ट्रैक्टर का 59 हजार, बाईक का 32 हजार का चालान करना जायज़ है। उन्होंने कहा कि इस तरह से भारी-भरकम जुर्माने लगाना सरकार की मंशा को दर्शाता है कि वे अर्थव्यवस्था में आई भारी मंदी की भरपाई आम जनता की जेब पर डाका डालकर पूरा करना चाहती है। Rohtak News 7 September

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए बलवान सुहाग ने कहा कि भाजपा सरकार झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर प्रदेश की जनता को बहका रही है तथा भारी चालान व जीएसटी आदि टैक्सों के जरिए जनता को लूट रही है। उन्होंने कहा कि इस एक्ट में बदलाव सीधा सीधा जनता की जेब पर डाका है, जिस तरह से नियम तोडऩे पर भारी जुर्माना वाहन चालकों से वसूला जा रहा है, वह सरेआम गुण्डागर्दी है, जिसे प्रदेश की जनता किसी कीमत पर सहन नहीं करेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने नए मोटर व्हीकल कानून के बारे में जनता को जागरूक किए बिना ही उन पर नया कानून थोपने का काम किया है जिसमें अधिकतम चालानों के जुर्माने की रकम बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इस तरह से सरकार द्वारा जनता पर दवाब बनाकर उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ डाला है, जिसके परिणाम भी अब सामने आने लग गए है।

जजपा युवा प्रदेशाध्यक्ष रविन्द्र सांगवान ने कहा कि आज प्रदेश की सड़कों की हालत इतनी खराब है कि गड्ढ़ों में सड़क दिखाई देती है। सरकार को मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने से पहले प्रदेश की सड़कों की दुर्दशा सुधारनी चाहिए ताकि प्रतिदिन होने वाले सड़क हादसों से बचा जा सके लेकिन सरकार काला कानून लागू कर लोगों को परेशान कर रही है, जिसका खामियाजा उसे विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा।

इस अवसर पर जजपा प्रवक्ता प्रदीप एडवोकेट ने कहा कि भाजपा झूठ बोलकर सत्ता में आई और प्रदेश के लोगों से किया एक भी वायदा आज तक पूरा नहीं किया। आज सरकार की नीतियों से हर वर्ग में भारी रोष है। Rohtak News 7 September

इस अवसर पर हरज्ञान ठेकेदार मोखरा, संजय बल्हारा, डॉ. संदीप हुड्डा, राजेश सैनी, रविन्द्र एडवोकेट, बलवान माजरा, कैप्टन सुमेर सिंह, भूपेन्द्र सरपंच, राजेश राठी, सत्यवान, अजय मलिक, मास्टर राजेन्द्र, महेन्द्र सुढाणा, रामबिलास पनियाली, सरोज यादव, संजय, नवीन, राजीव, जयपाल, आशीष अहलावत, दलबीर मकडौली, अमित माजरा, जगदीश खेड़ी साध, राजन बोहत, रामफल पटवारी, राजेश गुलिया, सोनू निगाना, विक्की, अभिषेक देशवाल, बलराम, प्रवेश कंसाला व हरकिशन खटक प्रमुख रूप से नेता सैंकड़ों कार्यकर्त्ता मौजूद रहे।

एस टी एफ को मिली बड़ी कामयाबी, 2 लाख का इनामी बदमाश सचिन उर्फ भांजा गिरफ्तार

अनूप कुमार सैनी / रोहतक एस टी एफ की टीम को कल देर रात बड़ी कामयाबी मिली। 3 प्रदेशों की पुलिस के लिए सिरदर्द बना 2 लाख का इनामी बदमाश सचिन उर्फ भांजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राजू बसोद्दी गैंग का शार्प शूटर है। इस पर हत्या, हत्या का प्रयास, लूट और फिरौती के कई मामले दर्ज हैं।

एस टी एफ के एस पी जशनदीप रंधावा ने बताया कि सचिन उर्फ भांजा 3 प्रदेशो की पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। देर रात रोहतक एस टी एफ को सूचना मिली कि सचिन बहादुरगढ़ से झज्जर रोड पर के एम पी पूल के नीचे छुपा हुआ है और किसी वारदात के इरादे से आया हुआ है। जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर संदीप के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। पुलिस ने मौके पर जाकर घेराबंदी कर सचिन भांजा को दबोचा। आरोपी सचिन राजू बसोद्दी गैंग का शार्प शूटर है और आरोपी ने 2018 से 2019 तक कई वारदातों को अंजाम दिया।

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वीओ 2- वारदातें जिन मुकदमों में वांटेड है

1. साल 2019 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गद्दी खेडी रोहतक में रामपाल पुत्र पूर्ण सिंह वासी गद्दी खेड़ी की गोली मार कर हत्या कर दी थी, जो इस सन्दर्भ में रोहतक के थाना सदर में विगत 08 मार्च को एफआईआर आईपीसी की धारा 449, 302, 34, 120B व आर्म्स एक्ट में दर्ज है। Rohtak News 7 September

2. साल 2019 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर खेवाडा सोनीपत के पास दारू के ठेकेदार नंदा कि गोली मार कर हत्या कर दी थी, जो इस सन्दर्भ में सोनीपत जिले के थाना राई में विगत 14 मार्च को एफआईआर आईपीसी की धारा 148, 149, 302, 120B, 506 व आर्म्स एक्ट में दर्ज है।

3. साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अम्बाला बाज़ार में एक सुनार कि दुकान लुटने के लिए गए पर वहा पर लड़ाई झगड़ा हो गया और वहां पर हमने गोली चला दी, जो गोली लगने से एक आदमी कि मौत हो गई व दूसरे आदमी के पैर में गोली लग गई थी जो इस सन्दर्भ में अम्बाला शहर के थाना में 24 नवम्बर, 2018 को एफआईआर आईपीसी की धारा 302, 307/34 व आर्म्स एक्ट में दर्ज है।

4. साल 2019 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर आई टी आई बहादुरगढ़ के पास डंका वासी मंधोठी झज्जर कि गोली मरकर हत्या कर थी, जो इस सन्दर्भ में झज्जर जिले के थाना शहर बहादुरगढ़ में विगत 6 फरवरी, 2019 को एफआईआर आईपीसी की धारा 302, 34/120B व आर्म्स एक्ट में दर्ज है।

5. साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गाँव पिनाना जिला सोनीपत के जसबीर नाम के लड़के पर गोली चलाई पर जसबीर बच गया क्योकि जसबीर ने सोनू माहल वासी पिनाना के खिलाफ कोर्ट गवाही देनी थी, जो इस सन्दर्भ में सोनीपत जिले के थाना मोहाना में विगत 1 सितम्बर, 2018 को एफआईआर आईपीसी की धारा 148, 149, 307 व आर्म्स एक्ट में दर्ज है।

6. साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मणि माजरा चंडीगढ़ में एक सुनार कि दुकान लुटने के लिए हवाई फायर भी किया था, जो इस सन्दर्भ में चण्डीगढ़ के थाना मनी माजरा में विगत 25 दिसम्बर, 2018 को एफआईआर आईपीसी की धारा 307 व आर्म्स एक्ट में दर्ज है।

7. साल 2019 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर नागल सोनीपत के पास बने फ्लैट में मनोज दारू के ठेकेदार पर गोली चलाई पर वो बच गया थी, जो इस सन्दर्भ में सोनीपत जिले के थाना कुंडली में विगत 8 फरवरी को एफआईआर आईपीसी की धारा 325, 307/34 व आर्म्स एक्ट में दर्ज है।

8. साल 2019 में आरोपी ने अपने मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल से मोहित वासी झारोडा दिल्ली से 15 लाख रुपये कि फिरौती मांगी और न देने पर अंकित लगरपुर व दीपक झज्जर को कह कर मोहित पर गोली चलवा दी थी, जो इस सन्दर्भ में दिल्ली के थाना बाबा हरीदास में विगत 9 जुलाई, 2019 को एफआईआर आईपीसी की धारा 440, 506 व 34 के तहत दर्ज है।

9. साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर नया गाँव बहादुरगढ़ बाई पास से एक हौंडा सिटी गाड़ी छिनी थी, जो इस सन्दर्भ में जिला झज्जर के थाना सदर बहादुरगढ़ में विगत 15 सितम्बर, 2018 को एफआईआर आईपीसी की धारा 379बी, 392 व आर्म्स एक्ट में दर्ज है।

10 . साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर भालौठ गांव के आस पास से एक स्वीफ्ट डिजायर गाड़ी छिनी थी, जो इस सन्दर्भ में जिला रोहतक के थाना सदर में विगत 22 सितम्बर, 2018 को एफआईआर आईपीसी की धारा 342, 379बी, 394, 397 व आर्म्स एक्ट में दर्ज है।

11. साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गुरुग्राम रोड झज्जर से एक बरेजा गाड़ी छिनी थी। इस सन्दर्भ में थाना झज्जर में विगत 23 नवम्बर, 2018 को एफआईआर आईपीसी की धारा 379बी, 395, 397, 506 व आर्म्स एक्ट में दर्ज है। Rohtak News 7 September

12. साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मिलकर एक पैट्रोल पंप का 29 लाख रुपये कैश स्टेट बैंक कैराला से रोहिणी रोड दिल्ली से लूटा था। इस सन्दर्भ में थाना सुल्तानपुरी दिल्ली में विगत 24 दिसम्बर, 2019 को एफआईआर आईपीसी की धारा 392, 397 व 34 में दर्ज है।

13. साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अलीपुर दिल्ली से एक फोर्चुनर गाड़ी छीनी थी। इस सन्दर्भ में थाना अलीपुर दिल्ली में विगत 14 दिसम्बर, 2018 को एफआईआर आईपीसी की धारा 392 व 34 के तहत दर्ज है।

14. साल 2019 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूंडरी कैथल से एक आदमी से विदेशी कार्न्शी छीनी थी। इस सन्दर्भ में कैथल जिले के थाना पूण्डरी में विगत 17 जनवरी, 2019 को एफआईआर आईपीसी की धारा 392, 506 व आर्म्स एक्ट में दर्ज है।

15. साल 2019 में आरोपी ने रोहतक के एक शराब के ठेकेदार के पास व्हाट्सएप कॉल कर के रोहतक के एक शराब के ठेकेदार से 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। इस सन्दर्भ में जिला रोहतक के थाना अर्बन एस्टेट में विगत 13 अप्रैल, 2019 को एफआईआर आईपीसी की धारा 386 व 506 में दर्ज है।

16. साल 2019 में आरोपी ने बिट्टू रसोई सोनीपत मैच बुक्की के पास व्हाट्सएप कॉल से 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। इस सन्दर्भ में जो इस संदर्भ में सोनीपत जिले के थाना कुंडली में विगत 4 मई, 2018 को एफआईआर आईपीसी की धारा 387 व 506 में दर्ज है।

17. साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर नाहरा सोनीपत के एक पैट्रोल पंप से 40000 रुपए छीने थे। इस सन्दर्भ में सोनीपत जिले के थाना खरखौदा में 8 दिसम्बर, 2018 को एफआईआर आईपीसी की धारा 379बी में दर्ज है।

18. साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पट्रोल पंप खरखौदा से कवाली मोड़ से 35000 रुपए छीने थे। इस सन्दर्भ में सोनीपत के थाना सदर में 11 दिसम्बर, 2018 को एफआईआर आईपीसी की धारा 379बी में दर्ज है।

19. साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बदली से बुपनिया रोड पर अंडर बाई पास से एक मोटर साइकिल छीनी थी। इस सन्दर्भ में जिला झज्जर के थाना बादली में 23 दिसम्बर, 2018 को एफआईआर आईपीसी की धारा 379बी व आर्म्स एक्ट में दर्ज है।

20. साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बदली से बुपनिया रोड पर अंडर बाई पास से एक मोटर साइकल छिनी थी। इस सन्दर्भ में जिला झज्जर के थाना बादली में 23 दिसम्बर, 2018 को एफआईआर आईपीसी की धारा 379बी/34 व आर्म्स एक्ट में दर्ज है।

21. साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बादली से बुपनिया रोड पर से एक आई 20 गाड़ी छीनी थी। इस सन्दर्भ में जिला झज्जर के थाना बादली में 10 जनवरी, 2019 को एफआईआर आईपीसी की धारा 379बी व आर्म्स एक्ट में दर्ज है।

22. साल 2019 में आरोपी ने मामन हलवाई दुल्हेरा से 20 लाख रुपये कि फिरौती मांगी थी। फिरौती यह कह कर मांगी थी कि मैं सचिन उर्फ भांजा बोल रहा हूं, जो इस सन्दर्भ में मुक़दमा दर्ज नहीं है।

23. साल 2019 में आरोपी ने सतपाल खेड़का झज्जर से 20 लाख रुपये कि फिरौती मांगी थी फरौती यह कह कर मांगी थी कि मैं सचिन उर्फ भांजा बोल रहा हूं, जो इस सन्दर्भ में मुक़दमा दर्ज नहीं है।