रिपोर्ट : (अनमोल कुमार ) – ओम एक्सप्रेस
अंतरराष्ट्रीय श्रमिक ऑर्गेनाइजेशन ( I. L. O.) द्वारा 2002 मे बाल श्रम उन्मूलन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया । साथ ही 18 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाए जाने पर प्रतिबंधित किया गया ।
भारत में 1992 मे बाल श्रम उन्मूलन अनुमोदित किया गया था जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र वाले को मजदूरी नहीं कराने का प्रस्ताव पारित किया गया । 14 से अट्ठारह वर्ष के किशोर किशोरियों को खतरनाक काम मे लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया ।
आज भी पूरे विश्व मे 192 मीडियम बाल श्रमिक है जिसमें 73 मिलियन अपने आजीविका के लिए काम कर रहा है ।

आज भी बाल श्रमिकों के दशा और दिशा मैं सुधार नहीं हुआ कालीन कारखाना बीड़ी सिगरेट गुटखा आदि खतरनाक कार्यों में बाल श्रमिक संलग्न है । घरेलू कार्यों से लेकर दुकानों में भी बाल श्रम काफी संख्या में कार्यरत हैं जिनके स्वास्थ्य शिक्षा विकास बधाई हो रही है ।बाल श्रमिक की दुर्दशा सरकारी गैर सरकारी सामाजिक का स्तर पर और नेताओं द्वारा अभी भी उपेक्षित है जो समाज के लिए अभिशाप है ।
ग्लोबल मार्च अर्जेस्ट चाइल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव इनर चाइल्ड लेबर दिवस को आभासी अभियान दिवस के रूप में मनाता है ।