

चंड़ीगढ। पंजाब में अब वो नियम लागू हो गया है जो अपने-आप में वाकई अलग है। पंजाब में ‘एक विधायक-एक पेंशन’ विधेयक को मंजूरी मिल गई है। इसकी जानकारी अभी थोड़ी देर पहले ही सीएम भगवंत मान द्वारा दी गई है। सीएम मान ने ट्वीट करते हुए कहा कि ‘मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल जी ने “एक विधायक-एक पेंशन” वाले बिल को मंज़ूरी दे दी है। जिसके बाद सरकार की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे जनता का बहुत टैक्स बचेगा। बरहाल, जो भी हो सीएम भगवंत मान के इस बड़े फैसले ने पंजाब के विधायकों की इनकम पर कैंची चला दी है। ‘एक विधायक-एक पेंशन’ विधेयक लागू हो जाने के बाद अब पंजाब में कोई भी कितनी भी बार विधायक बना हो या बन जाये लेकिन उसे पेंशन एक बार के विधायक की ही मिलेगी। दरअसल, देखने में आता है कि कोई दो बार या तीन बार या चार बार विधायक बना है तो उसे उतने बार की पेंशन दी जाती है। इससे सरकारी खजाने पर करोड़ों का बोझ पड़ता है। यह पैसा जनता की भलाई के लिए काम आना चाहिए, बेरोजगारी को खत्म करने के काम आना चाहिए। इसीलिए पंजाब में अब यह बड़ा फैसला लिया गया है कि कोई भी कितनी बार ही विधायक क्यों न बना हो उसे पेंशन एक बार की ही मिलेगी।