नई दिल्ली,(दिनेश शर्मा “अधिकारी”) हरियाणा स्थित फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में पिछले साल सड़क पर सरेआम की गई निकिता तोमर की हत्या के दोषियों को कोर्ट ने सजा सुना दी है| फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बीते बुधवार को ही तौसीफ और रेहान नाम के दो युवकों को इस हत्या में दोषी ठहराया था और अब शुक्रवार को दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हालांकि निकिता के परिवार के लोग दोषियों को फांसी की सजा की मांग कर रहे थे।

उल्लेखनीय है कि 5 महीने तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है और बुधवार 26 मार्च को फैसला आया है। कोर्ट इस मामले में अजरुद्दीन नाम के एक शख्स को बरी कर चुका है| अजरुद्दीन पर हत्या में सहायता का आरोप लगा था। आरोप था कि निकिता तोमर की हत्या के समय तौसीफ के साथ रेहान मौजूद था और हत्या के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ था उसे अजरुद्दीन ने उपलब्ध कराया था। हालांकि, अगर पीड़ित परिवार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो अजहरुद्दीन को भी कोर्ट में मौजूद रहना होगा।

दिनदहाड़े हत्या से मची थी सनसनी….

26 अक्टूबर 2020 को हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या की गई थी। उस समय निकिता अपना एग्जाम का पेपर खत्म करके लौट रही थी तभी दोषियों ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाना चाहा लेकिन जब निकिता ने मना किया तो दोषियों ने उसके साथ जबरदस्ती की| जब ये निकिता को गाड़ी में बिठाने में नाकामयाब रहे तो फिर ये निकिता को सरेआम गोली मारकर फरार हो गए| निकिता को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तक तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल निकिता के साथ जोर-जबर्दस्ती और फिर उसे गोली मारने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी| जिससे पुलिस को मामले में जाँच-पड़ताल करने में बड़ी आसानी मिली। निकिता के परिजनों की मानें तो तौसीफ पिछले काफी समय से निकिता से जबरदस्ती दोस्ती करना चाहता था। लेकिन निकिता ऐसा नहीं चाहती थीं।