-: जिला कलक्टर ने जारी किया आदेश

जैसलमेर/ जिला कलक्टर एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष नमित मेहता ने एक आदेश जारी कर ग्राम मोहनगढ़ में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना कॉलोनी को हाई रिस्क जोन होने से प्रतिषिद्ध क्षेत्र (प्रोहिबिटेड ऎरिया) घोषित कर दिया है।
इस बारे में जारी आदेश में कहा गया है कि इस क्षेत्र में समस्त निवासी आवश्यक रूप से अपने घर पर ही रहेगें व किसी भी प्रकार का गैर अनुमत कारण से बाहर विचरण नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति बिना उपखण्ड अधिकारी की अनुमति के ना तो बाहर से इस क्षेत्र में आ सकेगा व ना ही इस क्षेत्र से बाहर जा सकेगा। केवल चिकित्साकर्मी, पुलिसकर्मी, एम्बुलेंस, व अन्य व्यक्ति जो राज्यादेश की पालना में वहां जाने के लिए अनुमत है, के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के आवागमन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। राजस्थान सरकार के गृह विभाग के आदेश के अनुसार अनुमत गतिविधियांं विशेष परिस्थितियों में बाद अनुमति ही संचालित की जा सकेगी। ऎसी अनुमति केवल अपरिहार्य होने पर ही दी जा सकेगी। पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर हाई रिस्क प्रतिषिद्ध क्षेत्र में उक्तानुसार शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की कार्यवाही करेंगे। उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर समस्त प्रतिषिद्ध क्षेत्र की मेडिकल स्क्रीनिंग, आवश्यक वस्तु आपूर्ति, क्वारेन्टाइन के पर्यवेक्षण के साथ प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। इस क्षेत्र के अतिरिक्त अन्यत्र क्षेत्र में पूर्व में जारी आदेश प्रवृत रहेंगे। यह आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रवृत्त रहेगा।

-: सीएमएचओ को दिए निर्देश
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि संबंधित क्षेत्र में कोरोना पोजिटीव से संबंधित कान्टेक्ट ट्रेसिंग कर सेम्पल लेने के साथ-साथ थर्मल स्कैनिंग से डोर टू डोर मेडिकल स्क्रीनिंग करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

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