हर्षित सैनी
रोहतक, 7 जनवरी। हरियाणा रोडवेज यूनियन की प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट आर एस वर्मा ने अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर जिला के अंतर्गत आने वाले हरियाणा रोडवेज के डिपो व कार्यालयों आदि की 200 मीटर की परिधि में कर्मचारियों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है।

आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि हरियाणा रोडवेज यूनियन की प्रस्तावित हड़ताल को लेकर आमजन को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। यह आदेश ड्यूटी देने वाले लोक सेवकों व पुलिस कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे और आदेश प्रस्तावित हड़ताल समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों की उल्लंधना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड का प्रावधान किया गया है।