_अब तय अवधि के बाद कॉमर्शियल वाहन 15 साल तो निजी व्हीकल 20 साल में कबाड़ हो जाएंगे
ऑटाेमेटिक फिटनेस सेंटर,

जयपुर, (ओम दैया) ।ऑटाेमेटिक फिटनेस सेंटर,
कबाड़ गाड़ियों काे वाहन मालिक अब लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से स्क्रैप पॉलिसी जारी करने के बाद राजस्थान के लिए भी परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को नियम जारी कर दिए। नियमों के तहत अब वाहन मालिक कॉमर्शियल गाड़ी काे 15 साल और निजी कार का 20 साल तक उपयोग कर पाएंगे। इसके बाद वाहन ऑटाेमेटिक फिटनेस सेंटर पर फिट नहीं मिली ताे वाहन मालिक काे कार स्क्रैप के लिए देने की बाध्यता होगी।
स्क्रैप में नहीं देने पर इसे अवैध माना जाएगा और आरसी-फिटनेस और परमिट जारी नहीं हो सकेंगे। केंद्र सरकार की पॉलिसी के 8 महीने बाद विभाग ने स्क्रैप नीति के नियमों को राजस्थान में भी लागू कर दिया है। नीति लागू हाेने के बाद प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रदूषणकारी वाहनों को नष्ट करने में आसानीहाेगी। इस दिशा में स्पष्ट कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
स्क्रैप पॉलिसी यार्ड के लिए नियम जारी; 10 साल के लिए लाइसेंस मान्य होगा
वाहनों के लिए स्क्रैप सेंटरों की स्थापना करने के परिवहन ने विस्तृत नियम और दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के नियम 3 (ठ) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकारी परिवहन आयुक्त होगा। अपील के लिए अपीलीय अधिकारी प्रमुख शासन सचिव, परिवहन और अतिरिक्त मुख्य सचिव हाेंगे। रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना के लिए ऐसे व्यक्ति, फर्म, सोसायटी, कम्पनी या विधिज्ञ के अनुसार स्थापित न्यास पात्र होंगे जो निगमन प्रमाण पत्र या दुकान अधिनियम रजिस्ट्रीकरण या उद्यम आधार, वैध जीएसटी रजिस्ट्रेशन, वैध स्थायी खाता संख्या रखते हों।
स्क्रैप पॉलिसी आवेदक के पास एल श्रेणी के वाहन वर्ग की स्क्रेपिंग / रिसाइकिलिंग के लिए न्यूनतम 01 एकड़ तथा एम, एन और अन्य श्रेणी के वाहनों की स्क्रेपिंग / रिसाइकिलिंग के लिए न्यूनतम 02 एकड़ की भूमि ओरेंज श्रेणी औद्योगिक क्षेत्र में तथा वाहनों के मुख्य मार्ग से स्क्रेपिंग यार्ड में प्रवेश व परिसर में चौड़ाई न्यूनतम 18 मीटर होनी चाहिए। स्क्रैपिंग सेंटर का रजिस्ट्रीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।
स्क्रैप के बाद नई गाड़ी खरीदने पर 35% तक फायदा
वाहन मालिकों को तय समय बाद ऑटोमेटिड फिटनेस सेंटर पर ले जाना होगा। पुराने वाहन के स्क्रैप पर वाहन मालिकों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट को दिखाकर नया वाहन खरीदने पर कंपनियों की तरफ से 5% की छूट दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी।
कार पर रोड टैक्स में 25% की छूट मिलेगी। कमर्शियल व्हीकल खरीदने वालों को रोड टैक्स में 15% की छूट मिलेगी।
स्क्रैप वाहन की वैल्यू नए वाहन की एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर होगी। स्क्रैप वाहन की वैल्यू एक्स-शोरूम प्राइस की 4-6% अधिक हाे सकती है। शुरुआत में कॉमर्शियल वाहनों को ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्ट के आधार पर स्क्रैप किया जाएगा। निजी वाहनों को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा।

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