नई दिल्ली,। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 में संशोधन करने वाली अधिसूचना को सभी दीवानी और फौजदारी अदालतों और हरियाणा राज्य में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन न्यायाधिकरणों में हिंदी का उपयोग करने के लिए मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी 202 के हरियाणा राजभाषा संशोधन अधिनियम को पारित करने वाले मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के बाद आई।
संशोधित अधिनियम की धारा (1)2 के अंतर्गत न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में धारा 3ए जोड़ी गई है।
सूचना विभाग, हरियाणा सरकार ने कहा है कि यह निर्णय जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि एक वादी को त्वरित न्याय मिले, वह भी उनकी अपनी भाषा में।
यह नया संशोधित अधिनियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा।