-सीएम ने वायरस से लड़ने व निम्न आय वर्ग लोगों के लिए किया विभिन्न वित्तीय पैकेज का ऐलान
– बीपीएल परिवारों को अप्रैल महीने के लिए मासिक राशन को नि:शुल्क देने का ऐलान

मुख्यमंत्री आज यहां पहली बार डिजीटल चैनल के माध्यम से पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी बीपीएल परिवारों को अप्रैल महीने के लिए उनके मासिक राशन को नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा, इसमें चावल या गेहूं उनकी पात्रता के अनुसार, सरसों का तेल और 1 किलो चीनी शामिल होगी। इसी प्रकार स्कूलों और आंगनवाडिय़ों को बंद करने की अवधि के दौरान सरकारी स्कूलों में नामांकित सभी स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ियों में सभी बच्चों के लिए सूखा राशन प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) के तहत पंजीकृत परिवारों को विभिन्न बीमा और पेंशन योजनाओं में योगदान के साथ 4000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं, आज तक लगभग 12.38 लाख परिवार एमएमपीएसवाई के तहत पंजीकृत हैं। सभी पंजीकृत परिवारों, जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है, के लिए प्रति परिवार 2000 रुपये की शेष राशि 31 मार्च से पहले जारी की जाएगी। अप्रैल में ऐसे परिवारों को 6000 रुपये की एक और राशि प्रदान की जाएगी।


मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन सभी बीपीएल परिवारों ने एमएमपीएसवाई के तहत पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें 30 मार्च से शुरू होने वाले साप्ताहिक आधार पर 4500 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाएगा, जो दैनिक आधार पर कमाई कर रहे थे जैसे कि मजदूर, स्ट्रीट वेंडर आदि संबंधित जिले के उपायुक्त के साथ एक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, जो 27 मार्च तक स्थापित किया जाएगा। ऐसे सभी व्यक्ति जो पात्र पाए जाते हैं और जिनका बैंक खाता है उन्हें सीधे 1000 रुपये प्रति सप्ताह की सहायता प्रदान की जाएगी।


मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान सरकार के सभी अनुबंधित कर्मी अपना वेतन प्राप्त करेंगे, भले ही वे अपना काम करने में असमर्थ हों। सभी उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को सलाह दी जा रही है कि वे लॉकडाउन की अवधि के दौरान उनकी अनुपस्थिति के लिए किसी भी कर्मचारी को न हटाएं। इसी प्रकार ई-भुगतान की सुविधा के लिए सहायता भी प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यदि कोई घरेलू, वाणिज्यिक या लघु औद्योगिक उपभोक्ता अपने बिजली के बिलों का भुगतान समय से नहीं कर पाता है तो विलंबित भुगतान पर कोई अधिभार या ब्याज 15 अप्रैल तक नहीं लिया जाएगा और नियत तारीख तक पानी या सीवरेज के बिलों के भुगतान में देरी के मामले में भी 15 अप्रैल तक कोई अधिभार या ब्याज नहीं लिया जाएगा।


इस मौके पर मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा,
मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रघान सचिव वी. उमाशंकर,
स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोडा, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान ओएसडी नीरज दफ्तूआर भी उपस्थित थे।
