– जीव एवं पर्यावरण सरंक्षण के लिए होगा रैस्क्यु व पौधारोपण शैल का गठन
–शिकार की घटनाओं को रोकने व शिकारियों को कड़ी सज़ा दिलाने के लिए लीगल शैल भी होगी गठित
हिसार, 18 अगस्त (वरिष्ठ पत्रकार हरियाणा पी.एस. बैनीवाल द्वारा ओम न्यूज एक्सप्रेस के लिए)
अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक मार्गदर्शक मंडल की देखरेख में वेबिनार में हुई। सभा महासचिव विनोद काकड़ ने नवगठित कार्यकारिणी और प्रदेशाध्यक्ष विनोद कड़वासरा का परिचय करवाते हुए बैठक की शुरूआत की। यह जानकारी देते हुए सभा के मीडिया प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता पृथ्वी सिंह बैनीवाल ने बताया कि नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष विनोद कड़वासरा ने अपने चुनाव पर सभी का आभार प्रकट करते हुए कार्यकारिणी को बताया कि जीव एवं पर्यावरण सरंक्षण के कार्यो को और बेहतरीन व संगठित तरीके से करना ही सभा का उददेश्य है। हर गांव में कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते है जो औरों से अधिक उर्जा के साथ व अधिक समय देकर कार्य करते है या करना चाहते है, सभा ऐसे एक्टिव कार्यकर्ताओं और समाज़ के बीच पुल का काम करेंगी और समाज़ से हर प्रकार की संभव मदद ऐसे कार्यकर्ताओं तक पहुँचाएगी। इसके अलावा सभा सभी संबंधित सरकारी प्लैटफार्मों व कमेटियों पर समाज़ का प्रतिनिधित्व भी करेगी और राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में भी समाज़ के जीव एवं पर्यावरण संरक्षण के कार्य प्रदर्शन भी करेगी।
प्रदेशाध्यक्ष विनोद कड़वासरा ने कार्यकारिणी को बताया कि घायल वन्यजीवों के साथ साथ अन्य पशुओं को बचाने व इलाज़ करने के लिए रैस्क्यु शैल का गठन किया जाएगा जिसके तहत घायल जीव का प्राथमिक उपचार, पशु एम्बुलैंस संचालन और नाजुक हालात के पशुओं के इलाज़ व रखरखाव के लिए ट्रिटमैंट सैंटर बनाएं जाऐगें। हिसार जिले के आदमपुर गौशाला में ऐसा सैंटर चल रहा है जिसे आवश्कतानुसार विकसित किया जाएगा। फतेहाबाद जिले के गांव बड़ोपल में एस.पी.सी.ए. के तहत पशुपालन विभाग के माध्यम से ट्रिटमैंट सैंटर का नोटिफाई करने का प्रस्ताव भेज़ा गया है। इसी तरह सिरसा व भिवानी जिले में भी कोई ऐसी सामुहिक जगह जैसे पशुचिकित्सालय या गौशाला प्रांगण को चिन्हित करके पशु एम्बुलैंस व ट्रिटमैंट सैंटर की व्यवस्था की जाएगी।
कड़वासरा ने बताया कि शिकार के मामलों में सख्त कार्यवाही करवाने व आमजन को वन्यप्राणी संरक्षण कानून 1972, पशु कु्ररूता कानून 1960, पशु परिवहन कानून 1978, पर्यावरण कानून 1986 तथा पशुओं से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं की जानकारी दी जाएगी। शिकार के मामलों में शिकायतकर्ता व गवाह को कानूनी सलाह से लेकर हर संभव मदद दी जाएगी।
इस वेबिनार में मार्गदर्शक वेदप्रकाश गोदारा सेवानिवृत आईपीएस, कृष्णलाल काकड़ आदमपुर, ओमप्रकाश बिश्नोई सिरसा, आत्माराम मांझू धांगड़, कोषाध्यक्ष नरसीदास काकड़, प्रदेश उपाध्यक्ष राधेश्याम धारनिया फतेहाबाद,,धर्मपाल देहडू पूर्व सरपंच सैणीवास (भिवानी), विनोद खिलेरी हिसार, सचिव विज़य कुमार सिगड़ भिवानी, औम विष्णु बैनिवाल, अमरीक सिंह, इन्द्राज ज्याणी, डा.सुरेन्द्र खिचड़, कृष्ण जी पूनियां खैरमपुर, रामचन्द्र बरड़, श्री पालाराम करीर,जगदीश खदाव,सुरजीत सहारण,पूर्ण सिंह, रमेश राहड, रोहताश जेई, राजेन्द्र देहड़ू, आनन्द कुमार पुनियां, कृष्ण भादु रूपाणा, सुरेश जी देहड़ू, मंयक कुमार गोदारा, झुम्पा कलां, सुशील कुमार मण्डा,विष्णु गोदारा लीलस, कृष्ण राहड़ आदि उपस्थित रहे।