बिहार(सुपौल)- (कोशी ब्यूरों)-जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल पदाधिकारी विनय कुमार सिंह के द्वारा कोरोना महामारी से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में प्रत्यशित वृद्धि होने के कारण स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला पदाधिकारी सुपौल के आदेश के आलोक सब्जी,फल (ठेला) विक्रेताओं का दुकान लॉक डाउन की अवधि में चिन्हित किया गया है।त्रिवेणीगंज बाजार क्षेत्र में दुर्गा मंदिर वाले सड़क के किनारे सब्जी ,फल बेचने वाले दुकानों को मंदिर के समीप गांधी पार्क त्रिवेणीगंज बाजार क्षेत्र के एनएच के किनारे ठेला लगाने वाले दुकान को हाईस्कूल त्रिवेणीगंज के कैम्पस में ,त्रिवेणीगंज बाजार क्षेत्र के मेला ग्राउंड में ठेला, सब्जी,फल बेचने वाले दुकानों को अनुपलाल यादव महाविद्यालय के प्रांगण में ,त्रिवेणीगंज बाजार क्षेत्र के प्रखण्ड,अनुमंडल एवं बैंक के सामने ठेला लगाने वाले दुकानो को टाउन हॉल के ग्राउंड एवं मवेशी अस्पताल परिसर सिप्ट करने का निर्देश दिया गया है।

वही जदिया बाजार स्थित मुख्य मार्ग किनारे संचालित होने वाले सब्जी,फल (ठेला) को मध्य विद्यालय के प्रांगण में एवं छातापुर बाजार स्थित मध्य विद्यालय के सामने मुख्य मार्ग के किनारे ठेला,सब्जी ,फल बेचने वाले दुकानों को मध्य विद्यालय छातापुर के प्रांगण में व छातापुर बाजार स्थित उच्च विद्यालय छातापुर के सामने मुख्य मार्ग के किनारे ठेला सब्जी व फल दुकानों को उच्च विद्यालय छातापुर के प्रांगण में सिप्ट करने का निर्देश दिया है।इस बाबत अनुमंडल पदाधिकारी विनय कुमार ने बताया कि सभी ठेला/फल,सब्जी /फुटपाथ विकेताओ के द्वारा निर्धारित किये गए जगह पर ही अपना दुकान संचालन करेंगे।इसका उल्लंघन लॉक डाउन का उल्लंघन माना जाएगा।साथ ही दुकानदारों के द्वारा दुकान करते समय शोशल डेस्टनसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।कहा लॉक डाउन के उल्लंघन करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 व इपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 व बिहार इपिडेमिक डिजीज 2020 के सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।