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अब होम क्वारटाइन का उल्लंघन किया तो होगा मुकदमा दर्ज

बाहरी देशों से आए नागरिक सूचना छिपाएंगे तो होगी कार्यवाही: जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर (लक्ष्मीकांत शर्मा), 27 मार्च। बाहरी देशों से जो नागरिक श्रीगंगानगर जिले में रह रहे है, उन्हे होम क्वारटाइन में रखा हुआ है कोई व्यक्ति नियम तोडकर बाहर निकलता है, उनके विरूद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी तथा सरकारी क्वारटाइन में रखा जाएगा। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने पत्रकारों को बताया कि होम क्वारटाइन में 14 दिन तथा इसके पश्चात 28 दिन तक भी पूर्ण निगरानी रखनी है। जिले में 215 नागरिक, बाहरी देशों से आए नागरिक होम क्वारटाइन में है।

जिला कलक्टर शुक्रवार को जिले के एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी तथा सहकारिता विभाग के अधिकारियों को वीसी के माध्यम से आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होने कहा कि बाहरी देशों से आए नागरिक जिन्होने सूचना छिपाई है, उनके विरूद्ध भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होने कहा कि विदेशो से आए नागरिक या उनके परिवार सदस्यों में लक्षण दिखाई दे तो बीसीएमओ के माध्यम से जिला मुख्यालय पर जांच कर नमूना जरूर देवे। जिला कलक्टर ने कहा कि कोई व्यक्ति अफवाह फैलाता है, तो उसके विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।
उन्होने कहा कि भीलवाडा, झुंझुंनू, पाली, जोधपुर सहित जो 5-6 प्रभावित जिले है, उस क्षेत्र से आने वाले नागरिकों या दूसरे राज्यों से आने वाले नागरिक तथा पिछले 4-5 दिनों से हमारे निर्धारित नाको से जो नागरिक आए है, उनके स्वास्थ्य की जांच चिकित्सकों द्वारा की जाए। किसी नागरिक को बुखार, खांसी के लक्षण हो तो नजदीक के सीएससी में जाकर जांच करवा सकते है।

जिला कलक्टर ने कहा कि अन्नपूर्णा किट के लिए सभी एसडीएम तैयारी रखे। कोई भी नागरिक भूखा ना सोए, इसके लिए जरूरतमंदों को तैयार खाना सामाजिक दूरी बनाते हुए दिया जाए। खाना देते समय ज्यादा भीड न हो। शहर में कोई नागरिक राशन या दवा लेने जा रहा है, तो उसे पैदल चलना होगा। वाहन की अनुमति नही होगी। सब्जियां, दूध, राशन, पशु फीड इत्यादि वाहनों को नही रोका जाएगा। आवश्यक सेवाओं में लगे अधिकारी व कर्मचारी अपना परिचय पत्र दिखाकर कार्यालय स्थल जा सकेंगे।

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