– श्रमिक से न ली जाए किसी भी प्रकार की फीस
हर्षित सैनी
रोहतक, 3 अप्रैल। कोरोना वायरस के चलते राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। इसके लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का पंजीकरण किया जाना आवश्यक है। उपायुक्त आरएस वर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्य सीएससी व वीएलई द्वारा किया जाएगा।
इस संबंध में उपायुक्त ने आयुक्त, नगर निगम, एसडीएम महम, एसडीएम सांपला व जिला के सभी बीडीपीओ को पत्र लिखकर उन्हें कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में आने वाले सभी सरपंच, पंच, पार्षद व वीएलई को निर्देश दें कि किसी भी सीएससी सेंटर पर भीड़ इकट्ठी न हो और किसी भी श्रमिक से किसी भी प्रकार की फीस न ली जाए।
उन्होंने कहा कि फार्म को भरते समय यह ध्यान रखा जाए कि फार्म संबंधित अथवा प्राधिकृत व्यक्ति से सत्यापित होना चाहिए। संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जाए कि कोई भी जानकारी या दावा गलत न हो। ऐसा होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 52 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।