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असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को देंगे आर्थिक सहायता-वर्मा

– सीएससी पर न लगे भीड़
– श्रमिक से न ली जाए किसी भी प्रकार की फीस
हर्षित सैनी
रोहतक, 3 अप्रैल। कोरोना वायरस के चलते राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। इसके लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का पंजीकरण किया जाना आवश्यक है। उपायुक्त आरएस वर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्य सीएससी व वीएलई द्वारा किया जाएगा।
इस संबंध में उपायुक्त ने आयुक्त, नगर निगम, एसडीएम महम, एसडीएम सांपला व जिला के सभी बीडीपीओ को पत्र लिखकर उन्हें कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में आने वाले सभी सरपंच, पंच, पार्षद व वीएलई को निर्देश दें कि किसी भी सीएससी सेंटर पर भीड़ इकट्ठी न हो और किसी भी श्रमिक से किसी भी प्रकार की फीस न ली जाए।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों के पास परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, सभी प्रकार के राशन कार्ड धारक तथा जिनके पास 5 एकड़ खेती बाड़ी वाली जमीन है, को पंजीकरण करवाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वित्तीय सहायता उनके खातों में स्वयं जाएगी।
उन्होंने कहा कि फार्म को भरते समय यह ध्यान रखा जाए कि फार्म संबंधित अथवा प्राधिकृत व्यक्ति से सत्यापित होना चाहिए। संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जाए कि कोई भी जानकारी या दावा गलत न हो। ऐसा होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 52 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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