देश में जारी कोरोना संकट (RC, आयकर, स्वास्थ्य बीमा, क्रेडिट और डेबिट कार्ड समेत कई नियम बदल रहे है। ऐसे में जरूरी है कि आप इनके बारे में पहले से ही जान लें।

– ड्राइविंग लाइसेंस और RC रखने की टेंशन खत्‍म

ड्राइविंग करते समय साथ में RC और ड्राइविंग लाइसेंस (RC and driving license) जैसे डॉक्‍युमेंट की हार्ड कॉपी रखने की टेंशन अब खत्‍म होने वाली है। अब आप वीइकल (vehicle) से जुड़े इन डॉक्‍युमेंट्स की सिर्फ वैलिड सॉफ्ट कॉपी (valid soft copy) लेकर भी गाड़ी चला सकते हैं। जांच के दौरान ये पूरी तरह मान्‍य होंगे, यानी कल से हार्ड कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 (Motor Vehicles Rules 1989) में किए गए ऐसे विभिन्न संशोधनों की अधिसूचना जारी कर दी है, जो 1 अक्‍टूबर से लागू हो जाएंगे।

सरकार ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेज का रखरखाव (maintenance of vehicular documents) एक IT पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वीइकल डॉक्युमेंट्स के बदले फिजिकल डॉक्युमेंट्स (हार्ड कॉपी) की मांग नहीं की जाएगी। साथ ही कहा गया है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा अयोग्य या निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस की डीटेल्‍स पोर्टल पर रिकॉर्ड की जाएगी और इसे अपडेट भी किया जाएगा।

– ड्राइविंग के दौरान कर सकेंगे मोबाइल का इस्तेमाल

ड्राइविंग के दौरान रूट देखने के लिए अब मोबाइल का भी इस्‍तेमाल कर सकेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने मोटर वाहन नियम 1989 (Motor Vehicles Rules 1989 ) में किए गए संशोधनों के अनुसार, ड्राइविंग के दौरान रूट देखने के लिए अब आप मोबाइल का भी इस्‍तेमाल कर सकेंगे। कल यानी 1 अक्‍टूबर से ये नियम लागू हो जाएंगे। हालांकि मोबाइल या अन्य हैंड हेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल सिर्फ रूट देखने के लिए किया जाएगा। इस दौरान अगर आप मोबाइल से बात करते पाए गए तो आप के ऊपर एक हजार से 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

– कल फ्री नहीं मिलेगा LPG कनेक्शन

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PMUY) के तहत फ्री गैस कनेक्शन लेने की प्रक्रिया 30 सितंबर 2020 को खत्म हो रही है। कोरोना संक्रमण की वजह से पहले ही केंद्र सरकार ने Pradhan Mantri Ujjwala Yojana की तारीख को अप्रैल से सितंबर के आखिरी तक बढ़ाया था, जो आज समाप्त हो जाएगी।

– विदेश पैसे भेजने पर लगेगा 5 फीसदी चार्ज

कल यानी 1 अक्टूबर से अगर आप विदेश पैसे भेजते हैं तो आपको टैक्स भरना होगा। एक अक्टूबर 2020 से विदेश पैसे भेजने पर आपको 5 फीसदी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी TCS (tax collected at source) का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। सरकार ने 7 लाख से अधिक की रकम पर ये चार्ज वसूलने का फैसला किया है। फाइनेंस एक्ट, 2020 के मुताबिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की लिबरलाइज्‍ड रेमिटेंस स्‍कीम (LRS) के तहत विदेश पैसे भेजने वाले व्‍यक्ति को TCS देना होगा।

– पुरानी मिठाई नहीं बेच सकेंगे दुकानदार

1 अक्टूबर से खाद्य नियामक FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) ने बाजार में मिलने वाली मिठाईयों को लेकर नियम में बदलाव किया है। 1 अक्टूबर से बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी कि कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा उसकी समयसीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। FSSAI ने खुली मिठाइयों को लेकर सख्ती दिखाई है। नए नियम के मुताबिक, 1 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल की समय सीमा प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

– बदल जाएंगे हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े नियम

1 अक्टूबर से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी (health insurance) से जुड़े नियमों में बदलाव आने जा रहा है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक ये बदलाव आएंगे। इससे बीमाधारकों को कई फायदे होंगे। अब बीमाधारक किस्तों में प्रीमियम का भुगतान कर सकेंगे। इसके साथ अब 17 स्थायी बीमारियां पॉलिसी में कवर होंगी।

– TV खरीदना हो सकता है महंगा

कोरोना महामारी के बीच 1 अक्टूबर से टेलीविजन खरीदना भी महंगा हो जाएगा। केंद्र सरकार सरकार ने टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले ओपन सेल (Open cell) के आयात पर 5 फीसदी सीमा शुल्क (import duty) बहाल करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने एक साल की छूट दी थी, जो 30 सितंबर को खत्म हो रही है।

-सरसो तेल में मिलावट पर लगी रोक

आपको कल से अब सरसों का शुद्ध ( Mustard Oil) तेल मिलेगा। सरकार ने सरसों तेल में किसी अन्य तेल की मिलावट पर रोक लगा दी है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा सरसों तेल में मिलावट पर लगाई गई रोक 1 अक्टूबर से लागू होगी। सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं के साथ-साथ सरसों उत्पादक किसानों को भी फायदा होगा। सरसों तेल में चावल की भूसी यानी राइस ब्रान तेल, पाम तेल या अन्य किसी सस्ते खाद्य तेल की मिलावट की शिकायतें आती रहती हैं।

– RBI के नए क्रेडिट और डेबिट कार्ड नियम

कोरोना महामारी के दौरान बैंकों ने अपने कई नियमों में बदलाव किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को सुरक्षित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये परिवर्तन 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होंगे। क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर दी जाने वाली कुछ सेवाएं आज के बाद बंद कर दी जाएंगी यानी एक अक्टूबर से ये सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। ये सेवाएं अंतरराष्‍ट्रीय ट्रांजेक्शन से जुड़ी हुई हैं। RBI के नए नियमों के अनुसार ग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय, ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से ट्रांजेक्शन के लिए अलग से प्राइयोरिटी बतानी होगी। इसका अर्थ यह है कि ग्राहक को जरूरत के हिसाब से इस सर्विस का लाभ मिलेगा। अब इसका लाभ लेने के लिए ग्राहकों को अप्‍लाई करना होगा।

– TCS को लेकर नए दिशानिर्देश

आयकर विभाग ने मंगलवार को स्रोत पर कर वसूली यानी TCS (Tax Collected at Source) प्रावधान के लागू होने को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए। इसके तहत ई-वाणिज्य ऑपरेटर (e-commerce operator) को 1 अक्ट्रबर से माल एवं सेवाओं की बिक्री पर 1 प्रतिशत की दर से कर लेना है। वित्त अधिनियम 2020 में आयकर कानून 1961 में एक नई धारा 194-ओ (section 194-O) जोड़ी गई है। इसके तहत ई-कॉमर्स ऑपरेटर को यह अधिकार दिया गया है कि 1 अक्ट्रबर 2020 से उसके डिजिटल अथवा इलेक्ट्रानिक सुविधा अथवा प्लेटफार्म के जरिए होने वाले माल अथवा सेवा अथवा दोनों के कुल मूल्य पर 1 प्रतिशत की दर से आयकर लेना होगा।