बीकानेर, 10 जून। कोविड-19 के मद्देनजर सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार आमजन को राहत देने के उद्देश्य से स्थानीय निकायों द्वारा आंबटित, निलामी से विक्रित भूखंडों के प्रति बकाया लीज (शहरी जमाबंदी) एवं आवासगृहों की बकाया किश्तों की राशि 30 सितम्बर 2020 व 31 दिसम्बर 2020 तक एक मुश्त जमा कराये जाने में ब्याज राशि में शत प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है।

नगर विकास न्यास सचिव मेघराज सिंह मीना ने बताया कि नगर विकास न्यास द्वारा आंबटित, निलामी से विक्रित भूखण्डों व आवासगृहों के आंबटियों, क्रेताओं, अंतिम क्रेता राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ उठाकर बकाया लीज व किश्तों की राशि शीघ्र जमा करावें। बकाया लीज पर ब्याज की छूट 30 सितंबर 2020 व बकाया किश्तों पर ब्याज की छूट 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त होने के पश्चात् बकाया लीज की राशि व किश्तों की राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उन्होंने बताया कि इसके बाद नगर विकास न्यास द्वारा बकाया लीज राशि व किश्तों की राशि वसूल करने के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। बकाया लीजमनी समय पर जमा नहीं करवाने पर न्यास द्वारा लीज पट्टा विलेख नियमानुसार निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।