डिलीवरी वाहन व डिलीवरी बाॅय को जारी होगा हरे रंग का पास
बीकानेर, 14 अप्रैल। कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी के संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्र में आवश्यक सामग्री की कीमतन होम डिलवरी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने व्यावसायिक संस्थानों को उनकी सहमति के आधार पर खोलने के लिए अधिकृत किया है।
आदेशानुसार वार्ड संख्या 32 से 35 तक व वार्ड संख्या 50 से 54 तक रामचंद्र एण्ड संस माॅर्डन मार्केट के प्रोप्राईटर खुशदयालय रूपेला के मोबाईल नम्बर 94141411414 व 8432250450 पर सूचना देकर सामग्री मंगलवाई जा सकती है। वार्ड संख्या 31 व 32, वार्ड संख्या 48 से 50 तक तथा वार्ड संख्या 64 व 65 के उपभोक्ता होलसेल मार्ट (शर्मा सेल्स काॅरपोरेशन ) सूरज टाॅकिज के प्रोप्राईटर विजेता शर्मा के मोबाईल नम्बर 9828154321 व 9462411624 पर तथा वार्ड संख्या 2, 57, 60, 63 व 72 के उपभोक्ता घनश्याम दास नारायणदास बड़ा बाजार के प्रोप्राईटर रामचंद्र के मोबाईल नम्बर 9414452723 व 9314952723 पर सूचना देकर खाद्य सामग्री मंगवा सकते है।
जिला मजिस्ट्रेट गौतम ने इन सभी संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि वे कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए आवश्यक प्रोटोकाॅल की पालना करते हुए कफ्र्यूगस्त क्षेत्र के निवासियों से मांग प्राप्त होने पर निर्धारित मूल्य पर घर-घर जाकर खाद्य सामग्री विक्रय करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि कालाबाजारी की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही संबंधित के खिलाफ अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि एक जगह एकत्रित होकर खाद्यान्न सामग्री वितरण करना प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि उक्त सभी प्रतिस्थान को खोलने की अनुमति इस निर्देश के साथ दी गई है कि कफ्र्यू क्षेत्र के आवंटित वार्डों की मांग के अनुसार ही केवल मात्र होम डिलीवरी दी जायेगी। उन्होंने बताया कि इन संस्थानों के वाहनों व डिलीवरी बाॅय को हरे रंग का अनुमति-पत्र एडीएम सिटी द्वारा जारी किए जायंेगे।