श्रीगंगानगर, 23 दिसम्बर। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग श्रीगंगानगर के उपनिदेशक अशोक कुमार जोशी ने सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे कार्मिकों के कटौती पत्र एवं विवरण 10 जनवरी 2020 तक आवश्यक तौर पर प्रस्तुत करें।

राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि कुछ प्रकरणों में आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा पंचायत समितियों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन से बीमा, जीपीएफ, एनपीएस एवं अन्य योजनाओं की राशि की कटौती की जाती है, किन्तु इस कटौती से संबंधित चालान, कटौती पत्र एवं विवरण पत्र नियमित रूप से बीमा विभाग को नही मिल रहे है। कार्मिकों के खाते में नियमित राशि का इन्द्राज नही होने के कारण खाता स्थानांतरण एवं भुगतान के प्रकरणों में विलम्ब होता है। सभी आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्मिकों के बीमा, जीपीएफ, एनपीएस व अन्य योजना से संबंधित विवरण विभाग द्वारा चलाये जा रहे अभियान के दौरान 10 जनवरी 2020 तक प्रस्तुत कर पासबुक पूर्ण करवाये।