– अनुमत कार्य होंगे, निषेधाज्ञा क्षेत्र से कोई बाहर नहीं आएंगा

बीकानेर, 22 अप्रेल। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा कि जो कार्य अनुमत किए गए हैं सभी सम्बंधित कार्यकारी एजेंसी कार्य प्रारंभ कर दे, कार्य शुरू करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोरोना के लिए जो एडवाइजरी जारी की गई है उसकी अक्षरस पालना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्य प्रारंभ करना हमारी सेकंड प्राथमिकता है सबसे पहले हमें यह देखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना आवश्यक रूप से हो साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि श्रमिक कार्य स्थल पर ही रहे और वे बार-बार गांव नहीं जाएंगे तथा कार्यकारी एजेंसी और ठेकेदार की नैतिक जिम्मेदारी होगी कि उनके स्वास्थ्य का परीक्षण समय-समय पर होता रहे। गौतम बुधवार को अपने कक्ष में विभिन्न कार्यकारी एजेंसी के अधिकारियों के साथ बैठक में बोल रहे थे।

गौतम ने कहा कि जो कार्य अनुमत हैं वहां पर रॉ मेटेरियल की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी अगर किसी अभियंता को ऐसा लगता है कि निर्माण कार्य के लिए किसी सामग्री की जरूरत के लिए कोई दुकान अथवा संस्थान खुलवाना आवश्यक है तो संबंधित एरिया मजिस्ट्रेट को लिखित में दिया जाए ताकि संबंधित एरिया मजिस्ट्रेट दुकान अथवा संस्था कुछ समय के लिए खुलवा कर सामान की उपलब्धता करवा सकें। उन्होंने सभी अभियंताओं को बहुत स्पष्ट निर्देश दिए की किसी भी स्थिति में कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र के श्रमिक अथवा अन्य कार्य करने वाला व्यक्ति कार्य पर नहीं आए। ग्रामीण क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं वहां यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी श्रमिक उसी गांव के अथवा आसपास के हो और उन श्रमिकों को वहीं पर कैंप लगाकर रखा जाए, विशेषकर भारतमाला प्रोजेक्ट पी एच डी, एन एच, एन एच आई के जो कार्य हो रहे हैं उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि श्रमिकों को कार्यस्थल पर कैंप में ही रखा जाए।

जिला कलेक्टर ने नगर विकास न्यास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क विकास विभाग, आरयूआईडीपी निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे अपने समस्त ठेकेदारों को इसके लिए भी पाबंद कर दें कि जो लेबर कार्य कर रही है उसकी संपूर्ण जानकारी उनके पास होनी चाहिए जिसमें उनके राज्य , जिले , तहसील और गांव का नाम लिखा हो। संपूर्ण सूचना अधिकारी एकत्रित कर अपने पास रखेंगे। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों के लिए सामान की जरूरत है वह सब गुड्स कैरियर के माध्यम से मंगवाई जा सकती है। गुड्स वाहनों को निर्माण से जुडे सामान लाने ले जाने में किसी तरह की रोक नहीं है। मालवाहक वाहन नहीं रोके जाएंगे। कोरोना से पूर्व मालवाहक वाहन की जांच जिन नियमों के तहत होती थी केवल उसी तरह के कागजात आदि की जांच अब भी होगी।

सीमान्त क्षेत्र विकास के कार्य शीघ्र शुरू करें
गौतम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जो कार्य स्वीकृत किए गए हैं वे सभी कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाए, कार्य के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखने और मास्क लगाने सहित सैनिटाइजर जैसी सभी सुविधाएं कार्यस्थल पर मुहैया रहे , यह भी सुनिश्चित किया जाए साथ ही जिला प्रशासन द्वारा भी स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाएगा। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अभियंता से कहा कि पाइप लाइन डालने जैसे कार्य कोरोनावायरस के तहत जारी एडवाइजरी की पालना करते हुए किए जाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत जो कार्य चल रहे हैं उनकी भी समीक्षा की जाए की कोरोनावायरस के लिए जारी एडवाइजरी के नियमों के तहत कार्य प्रारंभ हो सकते हैं क्या अगर प्रोटोकॉल की पालना करते हुए कार्य प्रारंभ हो सकता है? तो यह कार्य भी शीघ्र प्रारंभ किए जाएं।
बैठक नगर विकास न्यास सचिव मेघराज सिंह मीणा, अधीक्षण अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग बसंत आचार्य, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के दीपक बंसल, आरयूआईडीपी के डी के मित्तल, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता व आरएसएलडीसी के अभियंता उपस्थित थे।
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