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कोरोना के चलते सरकार ने की नई गाइड लाइन जारी

– स्कूलों में प्रार्थना और कैंटीन बंद, – स्कूलों को चलानी होगी ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लास

जयपुर.।बच्चों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के देखते हुए गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. नई गाइडलाइन के अनुसार सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लास अनिवार्य रूप से शुरू करनी होगी. इसके साथ ही बच्चों को स्कूल बुलाने से पहले अभिभावकों की लिखित में अनुमति लेनी होगी._

– सरकार ने प्रार्थना सभाओं-कैंटीन खोलने पर भी रोक लगा दी है. बाहरी राज्यों के स्टूडेंट्स का आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया गया है. साथ ही जांच रिपोर्ट आने तक उन्हें क्वारंटाइन रखा जाएगा. जिन इंस्टीट्यूट्स में कोविड पॉजिटिव मिलेंगे. उस क्लास को 10 दिन के लिए बंद रखना होगा ।

– कोरोना पॉजिटिव आने आप 10 दिन बंद किया जाएगा स्कूल
_स्कूल प्रशासन बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं कर सकता. गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन में कहा है कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय के स्टाफ और बस ऑटो के संचालक को कोविड इंजेक्शन की दोनों डोज लेनी अनिवार्य होगी. साथ ही शिक्षण संस्थान में आने वाले बस और ऑटो में बैठने की क्षमता के मुताबिक ही बच्चों को बिठाया जा सकेगा. अगर किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी विद्यार्थी शिक्षक या कार्मिक कोविड-19 से ग्रसित मिलता है तो स्कूल को 10 दिन के लिए बंद किया जाएगा._

– सभी स्टूडेंट्स के पैरेटेंस से स्कूल आने के लिए परमिशन जरूरी
सभी स्टूडेंट्स की ओर से अपने माता-पिता या पैरेंट्स से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा. तभी स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाई कर सकेंगे. कोई पैरेंट अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहता है,तो स्कूल उन पर अटेंडेंस का दबाव नहीं बना सकेंगे. साथ ही उन बच्चों के ऑनलाइन स्टडी की व्यवस्था करनी होगी.इंस्टीट्यूट आने वाले बस,ऑटो,कैब ड्राइवर वगैरह को 14 दिन पहले वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी है.वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही स्टूडेंट्स और स्टाफ को परमिशन होगी ।

-भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग
भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद , मनोरंजन, एजुकेशनल, कल्चरल, धार्मिक समारोह, त्योहारों, शादी समारोहों में मास्क, सेनेटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी. मास्क पहनना, हैण्ड सेनेटाइजर, वर्क प्लेस पर सफाई जरूरी होगी. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं है, भीड़ नहीं करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है. जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निकाय जॉइंट एनफोर्समेंट टीम -JET बनाकर एक स्पेशल कैम्पेन चलाएंगे. जिसमें कोविड गाइडलाइन की पालना जांची जाएगी।

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