बिहार(सुपौल)-(कोशी ब्यूरों)-कोविड 19 के रोकथाम को लेकर 17 अगस्त से 6 सिंतबर तक बढ़ाये गए लॉकडाउन को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी त्रिवेणीगंज के द्वारा लॉकडाउन को लेकर आदेश जारी किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी विनय कुमार सिंह के द्वारा जारी आदेश मे कहा गया है कि अतिआवश्यक सेवाओ( चिकित्सा संबंधी/दवा दुकान) को छोड़कर सभी दुकान / प्रतिष्ठान, संस्थान सप्ताह मे केवल पांच दिन 10 बजे पूर्वाहन से 6 बजे अपराह्न तक खुलेगी। बताया गया है की शनिवार एवं रविवार को बंद रहेगा। फल , सब्जी , मिट, मछ्ली की दुकान छह बजे पूर्वाहन से 10 बजे पूर्वाहन तक ही खुली रहेगी, सभी दुकानदारों को कोविड 19 के अंर्तगत केंद्र, राज्य सरकार,जिला प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा।

मास्क , सेनिटाइजर व शोशल डिस्टेंडिंग का पालन करना अनिवार्य होगा-

सभी मॉल एवं सिनेमा घर पूणतया बंद रहेंगे। होटल , रेस्टोरेंट , धावा खोलने की अनुमति होगी, परंतु होम डिलीवरी की सेवा दी जाएगी। सभी परिवहन सेवाएं प्रतिबंधित रहेगी।अपवाद में अनुमंडल क्षेत्र अंर्तगत टेकशी , ऑटो रिक्शा आदि की अनुमति होगी।
अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए पूरे अनुमंडल क्षेत्र मे निजी वाहनों की अनुमति दी जाएगी।बिना किसी बाधा के मालवाहक वाहन के परिवहन की अनुमति होगी( गोदाम में लोडिंग व अनलोडिंग सहित ) व्यक्तिगत आवाजाही रात्रि दस बजे से सुबह पांच बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। मात्र आवश्यक गतिविधियों के साथ – साथ राज्य, राष्ट्रीय राजमार्ग पर व्यक्ति एवं मालवाहक वाहनों की आवाजाही, ट्रेन , बस से आने वाले यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक जाने की अनुमति होगी।सभी प्रकार के राजनीतिक , धार्मिक , सामाजिक , मनोरंजन, शैशनिक , सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा पार्को एवं व्यायामशालाओं का खुलना वर्जित रहेगा।

सभी पूजा स्थल , धार्मिक समागम बिना किसी अपवाद के बंद रहेगा।

सभी शिक्षण संस्थान , प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेगा। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि से संबंधित सभी कार्ड एवं उससे संबंधित दुकान क्रियाशील रहेगा। सभी तरह के निर्माण कार्य के साथ- साथ निर्माण कार्य सामग्री से संबंधित दुकान खोलने की अनुमति रहेगी।
बताया गया है कि आदेश के अवहेलना करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एपिडेमिक डीडीज एक्ट 1897 एवं बिहार एपिडेमिक डीडीज कोविड 19 रेगुलेशन 2020 के सुसंगत धाराओं के तहत विधिसम्मत करवाई की जाएगी।