-16 नवंबर 1994 की रात पीड़िता अपनी मां के साथ सोई हुई थी. इसी बीच पूर्व विधायक योगेन्द्र नारायण सरदार, शंभू सिंह, उमा सरदार और भूपेन्द्र यादव सहित दो-तीन अज्ञात मिलकर रात करीब 12 बजे पीड़िता के घर आए और लड़की का हाथ-मुंह बांधकर जीप से लेकर चले गए थे….
रिपोर्ट –प्रशांत कुमार ,सुपौल( बिहार)
गैंग रेप के आरोपी पुर्व विधायक को 25 साल बाद सजा का ऐलान किया गया है, आरोपी पुर्व विधायक योगेन्द्र सरदार सहित 4 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी सुनाया गया है । मालूम हो कि 25 साल बाद सजा का ऐलान हुआ है। दरअसल त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में साल 1994 में एक युवती को अपहरण कर गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया था।
बताया जाता है कि उस दौरान पीड़िता ने पूर्व विधायक योगेंद्र सरदार का रेप के दौरान गुप्तांग भी काट लिया था।इस मामले में आज एडीजे 3 रवि रंजन मिश्रा की अदालत ने यह सजा सुनाई है।सुपौल जिले के चर्चित इस गैंगरेप मामले में पूर्व विधायक योगेन्द्र नारायण सरदार, शंभू सिंह, भूपेन्द्र सरदार, उमा सरदार, रामफल यादव और हरिलाल शर्मा उर्फ हरिनारायण शर्मा को नामजद किया गया था. जिसमें कोर्ट ने आरोपित शंभू सिंह, भूपेन्द्र यादव, पूर्व MLA योगेन्द्र नारायण सरदार और उमा सरदार को दोषी करार दिया है.इसमें से एक आरोपी रामफल यादव की मौत हो चुकी है. हरिलाल शर्मा उर्फ हरिनारायण शर्मा फरार चल रहे हैं. बता दें कि पूर्व विधायक योगेन्द्र नारायण सरदार जनता दल के टिकट पर त्रिवेणीगंज से जीतकर विधानसभा पहुंचा था. बलात्कार के दौरान लड़की ने पूर्व विधायक के नाजुक अंग को काट लिया था. उस समय हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण मेडिकल बोर्ड की ओर से जांच हुई थी. इसमें डॉक्टरों ने रिपोर्ट में धारदार हथियार से नाजुक अंग को जख्मी करने की बात कही थी. बताया जा रहा है कि 16 नवंबर 1994 की रात पीड़िता अपनी मां के साथ सोई हुई थी. इसी बीच पूर्व विधायक योगेन्द्र नारायण सरदार, शंभू सिंह, उमा सरदार और भूपेन्द्र यादव सहित दो-तीन अज्ञात मिलकर रात करीब 12 बजे पीड़िता के घर आए और लड़की का हाथ-मुंह बांधकर जीप से लेकर चला गया था. आरोपियों ने एक कमरे में ले जाकर बारी-बारी से उसका गैंगरेप किया था. इसके बाद दुष्किर्मियों के चंगुल से भागकर किसी तरह अपने घर आई और परिजनों को आपबीती सुनाई. जख्मी हालत में लड़की की मेडिकल जांच कराई गई थी. 19 नवंबर 1994 को पीड़िता के बयान पर त्रिवेणीगंज थाना में केस दर्ज किया गया था.