नई दिल्ली,(दिनेश शर्मा “अधिकारी”)। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने
चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया में 23 तक रोक लगा दी है ।इस पेंच पर अब सुनवाई कर रहे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में वार्डों के सही ढंग से आरक्षित न होने वाली याचिका दाखिल की गई । जहां बीते बुधवार को हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई में पहले चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाने का फैसला सुनाया था लेकिन बाद में कोर्ट ने यह रोक हटा ली थी। हालांकि, कोर्ट ने वीरवार को इस याचिका पर अगली सुनवाई तय की थी और इस बारे में प्रशासन को अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा था| लेकिन आज की सुनवाई में प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी है| जिसके चलते प्रशासन ने हाईकोर्ट से फटकार भी खाई है| बरहाल, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में अब आगे की प्रक्रिया पर 23 नवंबर तक रोक लगा दी है| इसके साथ ही प्रशासन से याचिका से जुड़े मुद्दे पर पूरी रिपोर्ट जल्द सौंपने को कहा है। इस याचिका पर सुनवाई जज रितु बाहरी कर रही हैं।
मामले से जुड़े शिरोमणि अकाली दल के महासचिव शिव कुमार ने बताया कि, चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में वार्डों में आरक्षित प्रक्रिया जिस हिसाब से अपनाई गई वह सही नहीं है।वार्डों को आरक्षित करने में 2011 की जनसंख्या को आधार बनाया गया और इसके साथ ही किसी वार्ड में एरिया को लेकर भी सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।किसी वार्ड में अब जो एरिया है ही नहीं, उसे प्रक्रिया में जोड़कर देखा गया, उसकी जनसंख्या को जोड़ा गया और वार्ड को इस हिसाब से आरक्षित कर दिया गया।