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जजों पर बेबुनियाद आरोप लगाने पर हाईकोर्ट ने वकील को भेजा जेल


नई दिल्ली,(दिनेश शर्मा “अधिकारी “)। कर्नाटक हाईकोर्ट ने चार मौजूदा न्यायाधीशों के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के आरोप में एक वकील को एक सप्ताह के लिए जेल भेज दिया है। 2 फरवरी, 2023 को मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने 2019 में अधिवक्ता केएस अनिल के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई आपराधिक अवमानना कार्यवाही में आदेश पारित किया।
“इस अदालत के न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप लगाना स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आरोपी को न्यायिक प्रणाली के लिए कोई सम्मान नहीं है। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के रूप में, न्यायिक प्रणाली और विशेष रूप से न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ बेतुके आरोप लगाने के अलावा, पिछले अवसरों पर अभियुक्त का लगातार व्यवहार यह दर्शाता है कि वह संस्था को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है और जनता की नज़र में न्यायिक प्रणाली की छवि को कम कर रहा है। , “अदालत ने कहा।
अदालत ने 2019 में अनिल के खिलाफ एक अवमानना नोटिस जारी किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उच्च न्यायालय के चार मौजूदा न्यायाधीशों के खिलाफ उनके आरोपों में अदालत को बदनाम करने और न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने की क्षमता थी।
न्यायालय ने अपने 5 अगस्त 2019 के आदेश में पाया कि आरोप न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (सी) के तहत आपराधिक अवमानना का गठन करते हैं।
न्यायाधीशों के खिलाफ उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को बिना शर्त वापस लेने और बिना शर्त माफी मांगने का समय दिए जाने के बावजूद आरोपी वकील ने कोई पछतावा नहीं दिखाया।

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