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जिस्मफरोशी का धंधा करने वाले पुरूषों व महिलाओं की जमानत खारिज

अबोहर, (शर्मा)। अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश जसप्रीत सिंह मिन्हास की अदालत में सरकारी वकील तथा पुलिस द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। दूसरी ओर जिस्मफरोशी के धंधे में पकड़े गए संदीप ङ्क्षसह पुत्र झंडा राम वासी ढाणी मसीत, विजय कुमार पुत्र गंगा राम वासी महिन्द्र कोल्ड स्टोर, ममता रानी पत्नी सुरेन्द्र कुमार वासी पटेल नगर व सुनीता रानी विधवा गुरमेल सिंह वासी बस्ती कैरा वाली चक टाहली वाला हाल आबाद गांव केठा हिंदुमलकोट के वकीलों ने अगली जमानत याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने सरकारी वकील तथा पुलिस की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चारों दोषियों की जमानत याचिका को खारित कर दिया।

सदर थाना के प्रभारी रणजीत सिंह व महिला सब इंस्पैक्टर पुष्पा रानी व सब इंस्पैक्टर रणजीत सिंह दौराने गश्त अजीमगढ चुंगी पर हाजिर थे। इतने में खास मुखबिर ने सूचना दी कि वरियाम नगर में किराए के मकान में महिला जिस्मफरोशी का ध्ंधा करती है अगर उन्हें का काबू किया जाए तो रंगे हाथ पकड़ा जा सकता है। पुलिस ने मौके पर छापा मारा तो वहां मकान से संदीप ङ्क्षसह पुत्र झंडा राम वासी ढाणी मसीत, विजय कुमार पुत्र गंगा राम वासी महिन्द्र कोल्ड स्टोर, ममता रानी पत्नी सुरेन्द्र कुमार वासी पटेल नगर व सुनीता रानी विधवा गुरमेल सिंह वासी बस्ती कैरा वाली चक टाहली वाला हाल आबाद गांव केठा हिंदुमलकोट को काबू किया।

पुलिस ने मुकदमा नंबर 126, के तहत 3, 4, इमोरल टै्रफिक 1956 के तहत चारो संदीप ङ्क्षसह पुत्र झंडा राम वासी ढाणी मसीत, विजय कुमार पुत्र गंगा राम वासी महिन्द्र कोल्ड स्टोर, ममता रानी पत्नी सुरेन्द्र कुमार वासी पटेल नगर व सुनीता रानी विधवा गुरमेल सिंह वासी बस्ती कैरा वाली चक टाहली वाला हाल आबाद गांव केठा हिंदुमलकोट के खिलाफ नगर थाना नंबर 2 में मामला दर्ज किया गया। चारों को न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया। रिमांड के बाद महिलाओं को सैंट्रल जेल फिरोजपुर भेजा गया जबकि दोनों व्यक्तियों को फाजिल्का जेल भेजा गया। सूत्र बताते हैं कि काफी समय से यह महिलाएं वरियाम नगर में जिस्मफरोशी का धंधा चला रखा था। गुप्त सूचना के आधार पर ही पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया।
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