झुंझुनू,(दिनेश”अधिकारी”)। वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड-19) के इस दौर में”तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत “का आयोजन ऑफलाईन के साथ साथ ऑनलाइन भी किया गया। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा माननीय राज0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में एवं श्री अरूण कुमार अग्रवाल-1, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झुंझुनू के निर्देशानुसार ऑफलाईन/ऑनलाईन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन झुंझुनूं जिले में स्थापित सभी न्यायिक न्यायालयों में किया गया।

वर्ष 2021 की” तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत” के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव न्यायधीश श्रीमती दीक्षा सूद ने बताया कि ऑफलाईन/ऑनलाईन राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों के निस्तारण व प्रकरणों की संख्या को देखते हुए कुल 15 बैंचों का गठन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन संदर्भ में धन वसूली और लम्बित प्रकरणों के संदर्भ में अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर सभी), एम.ए.सी.टी, श्रम विवाद व अन्य सिविल विषयों के पूरे दिन भर में कुल 2620 प्रकरण रखे गये जिनमें बैंचो द्वारा सुनवाई करते हुए 192 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसी प्रकरण न्यायालयों लंबित प्रकरणों के संदर्भ में धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, एम.ए.सी.टी. के प्रकरण, वैवाहिक एवं भरण-पोषण के विवाद, घरेलू हिंसा के विवाद (तलाक को छोड़कर), श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण तथा अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे) आदि विषयों के पूरे दिन भर में कुल 3989 रखे गये जिनमें बैंचो द्वारा सुनवाई करते हुए 954 लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार कुल 6609 प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई हेतु पेश किए गए जिनमें से कुल 1146 प्रकरणों का निस्तारण कर 60146271/- राशि का अवार्ड पारित किया गया।