बीकानेर/जोधपुर। बीकानेर सरस डेयरी के चेयरमैन और वहां पर कार्यरत एक ट्रांसपोर्टर के खिलाफ पुलिस में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि ट्रांसपोर्टर और पूर्व चेयरमैन ने मिली भगत कर यह धोखाधड़ी है और तीन गाडिय़ों को खुर्दबुर्द करने के साथ बकाया पेठे 40 लाख रूपए हड़प लिए। जोधपुर जिले की देवनगर पुलिस ने अब इसमें केस दर्ज करते हुए अनुसंधान आरंभ किया है।देवनगर थानाधिकारी सोमकरण के अनुसार बीकानेर के बिरमसर हाल विशाल मेगा मार्ट के पास संस्कृति टॉवर आखलिया चौराहा के ओमप्रकाश पुत्र हनुमानप्रसाद शर्मा की तरफ से यह रिपोर्ट दी गई है। इसमें बताया कि संस्कृति टॉवर में वह डेयरी प्रोडक्ट का कारोबार करता है। वर्ष 2016 में उन्होंने बैंक से लोन लेकर तीन गाडिय़ां खरीदी थी। वर्ष 2018 में उसके करीबी परिचित बीकानेर के सरस डेयरी चेयरमैन रेवतराम सिहाग कार्यालय पर अपने एक अन्य परिचित आरके ट्रांसपोर्ट के मालिक बजरंगलाल पुत्र रामूलाल के साथ आए थे। तब परिचय करवाते हुए बताया कि बजरंगलाल सरस डेयरी में गाडिय़ां लगाता है और माल का लदान आदि करता है।

परिवादी से कहा कि यदि वे अपनी गाडिय़ां बजरंग लाल को किराए पर दे तो गाडिय़ों की किश्त आसानी से निकल जाएंगी। इस विश्वास में आकर तीनों गाडिय़ों को बजरंगलाल को 28 फरवरी 18 में 2.30 लाख रूपए प्रति माह किराए पर दी गई। रिपोर्ट में आरोप है कि बजरंगलाल ने शुरूआत में दो महिनो तक तो गाडिय़ों का किराया दिया लेकिन फिर धीरे धीरे किसी ना किसी बहाने टालमटोल जवाब देता रहा। धीरे धीरे उस पर किराया चढ़ता गया। 25 सितंबर 19 को गाडिय़ों का बीमा व अन्य जरूरी औपचारिकताएं करने के लिए बजरंगलाल को कहा गया तो उसने विश्वास में लेकर कहा कि वह सारी बैंकिंग की कार्रवाई कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया और गाडिय़ों का लोन भी चढ़ गया। उससे संपर्क करने पर वह धमकाने लगा। इस पर सरस डेयरी के पूर्व चेयरमैन रेवतराम ने भी परिवादी को बजरंगलाल से लेन देन बंद करने को कह दिया गया। बजरंग लाल ने पीडि़त ओमप्रकाश शर्मा की तीनों गाडिय़ां हड़प करने के साथ ही 40 लाख रूपए का बकाया भी नहीं दिया। थानाधिकारी सोमकरण ने बताया कि प्रकरण धोखाधड़ी में दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है।