बीकानेर।एडवोकेट द्वारकादास पारीक ने पीडि़त कर्मचारी के पक्ष में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सर्किट बेंच बीकानेर लगाई थी गुहार
बीकानेर। रेलवे स्टेशन चूरू के कर्मचारी भंवर सिंह पुत्र हेमाराम जाट पद कांटे वाला ए ने 26 जुलाई 2014 को कांता खतूरिया कॉलोनी स्थित डॉक्टर श्रवण कुमार नेत्र चिकित्सालय में डॉ रणजीत सिंह बेनीवाल से अपनी बांई आँख का ऑपरेशन करवाया था। इस ऑपरेशन के लिए भंवरसिंह ने अस्पताल को 18000 का भुगतान किया था। भंवरसिंह की आँख का ऑपरेशन असावधानी लापरवाही व गफलत बाजी से किया गया जिसके चलते उसकी बाई आंख की ज्योति चली गई। इस पर भंवरसिंह ने जयपुर व दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में दिखाया तो पता चला कि उसकी आंख में ज्योति वापस आना संभव नहीं है। इस समस्या के चलते कर्मचारी भंवरसिंह को रेलवे में वर्तमान पोस्ट से अनफिट कर दिया और ए-2 की बजाए सी कैटेगरी में डाल दिया। साथ ही ग्रेड-पे भी 2400 से घटाकर 1800 कर दिया।
डॉ. बेनीवाल व एस.के.आई अस्पताल को रोगी को देना होगा 20 लाख का हर्जाना

