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तम्बाकू का सेवन करने अथवा थूकते पाये जाने पर होगा जुर्माना

बाडमेर 13 अप्रेल। तम्बाकू का सेवन करने अथवा थूकते पाये जाने पर कोटपा एक्ट के तहत आर्थिक जुर्माना वसूल किया जाएगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. कमलेश चौधरी ने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के उल्लंघन पर जुर्माना का प्रावधान किया गया है। उन्होने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर बाड़मेर शहर में तम्बाकू का सेवन करने एवं इधर उधर थूकते पाये जाने पर 13 चालान काटे जाकर 2300रूपये की शास्ती राशि प्राप्त की गई है।

उन्होने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित दल द्वारा मिर्ची में मिलावट एवं ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायत पर मैसर्स जय मॉ वांकल टेडर्स बाडमेर के गोदाम का निरीक्षण किया गया तथा फर्म को नोटिस देकर साफ सफाई रखने एवं मिर्ची की क्वालिटी सुधारने हेतु निर्देश दिए गए। इस दौरान फर्म मैनेजर रतनलाल द्वारा तम्बाकू का सेवन करते एवं थूकते पाये जाने पर कोटपा एक्ट के तहत 200 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। दल में स्वास्थ्य निरीक्षक अगराराम बोस, देवीलाल खोरवाल, तनुसिंह, राजेश मिश्रा, प्रवीण संखलेचा आदि सम्मिलित रहें।

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