जयपुर।विशेष अदालत के न्यायाधीश श्री ब्रजेश शर्मा ने मंगलवार को थानागाजी के बहुचर्चित गैंगरेप प्रकरण में आरोपित सभी 5 युवक दोषी करार दिया । इनमे चार आरोपियों के आजीवन सजा व एक को पांच वर्ष की सजा से दंडित किया ।26 अप्रैल 2019 को 5 लड़कों ने राहगीर दंपती को रोका, पीटा व बंधक बनाकर निर्वस्त्र किया। पति के सामने ही युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। एक युवक ने ब्लैक मेलिंग के इरादे से इस दुष्कृत्य की फोटो की एवं वीडियो बनाकर वायरल की थीं।
थानागाजी थाने में 2 मई 2019 को यह गैंगरेप प्रकरण दर्ज हुआ।7 से 9 मई के बीच 5 दुष्कर्मियों एवं 1 वीडियो बनाने वाले युवक की गिरफ्तारी हुई। इसमें एक नाबालिग भी आरोपित रहा।18 मई को पुलिस ने विशिष्ट न्यायालय (एससी एसटी) में आरोप पत्र पेश किया था ।

गैंगरेप प्रकरण में दोषी चार युवकों को आजीवन कारावास के आदेश तथा पांचवें दोषी युवक को 5 साल की सजा सुनाई यह पकरण पूरे देश मे चर्चित रहा था कोंग्रेस के नेता राहुल गांधी और मुख्य मंत्री अशोक गहलोत भी पीड़ित परिवार से मिलने थानागाजी आये थे । तत्कालीन पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित किया गया था । पीड़िता को बाद में पुलिस कांस्टेबल की नोकरी भी दी गई ।
हरप्रकाश मुंजाल ,अलवर ।